नकली प्लाज्मा थमाकर मरीज की जान ले ली, रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर मरीज से इलाज का हक छीना, फिर भी हत्या का केस नहीं

  • दिसंबर 2020 से 21 मई 2021 तक 6 मामलाें में 13 आराेपी पकड़े गए, इनमें से 8 पर एनएसए के तहत कार्रवाई, हत्या का केस बनाने कानून में संशोधन करे सरकार

कुछ लाेगाें ने चंद रुपयाें के लालच में कोरोना संक्रमितों की जान ले ली। न सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर और नॉर्मल सेलाइन के जरिए नकली प्लाज्मा बनाकर बेचे गए बल्कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन फ्लाेमीटर व दूसरी जरूरी दवाओं की कालाबाजारी की गई। नकली प्लाज्मा चढ़ाने की वजह से एक मरीज की मौत हुई ताे एक वृद्धा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में उस अस्पताल में दम तोड़ा, जहां के संचालक ने मरीज के हिस्से के इंजेक्शन की कालाबाजारी कर दी।

नकली प्लाज्मा वाले मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, जबकि अस्पताल संचालक और उसके साथियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन किसी भी मामले में हत्या का केस नहीं बनाया। सवाल ये है कि मरीजों की जान लेने वाले ऐसे अपराधियाें पर दया क्याें? पुलिस ने दिसंबर 2020 से लेकर अभी तक ऐसे छह मामले दर्ज किए, जिसमें 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दो फरार हैं और एक आरोपी को नोटिस जारी किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से आठ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है।

ये हैं 4 मामलों के 6 मुख्य आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन हत्या का केस नहीं बनाया

थाना: पड़ाव
आरोपी: अजय शंकर त्यागी, देवेंद्र गुप्ता, जगदीश भदकारिया, महेश मौर्या, अशोक समाधिया।
क्या किया: एक प्लाज्मा में डिस्टिल्ड वाटर और नॉर्मल सेलाइन मिलाकर कई नकली प्लाज्मा बनाए। इसे चढ़ाने से दतिया के मनोज गुप्ता की मौत हाे गई।
कब पकड़े गए: 10 दिसंबर
धारा: 304, 420, 465, 467, 468, 471, 34

थाना: बहोड़ापुर
आरोपी: छाेटू पुत्र कल्याण परिहार निवासी गुढ़ा-गुढ़ी का नाका पकड़ा गया, जबकि दिलीप और वीरेंद्र फरार हैं।
क्या किया: 2 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज के भाई को बेचे।
कब पकड़े गए: 23 अप्रैल
धारा: 269,270, भादवि 57,53 आपदा एवं महामारी अधिनियम, 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम, ड्रग कंट्रोल एक्ट।

थाना: क्राइम ब्रांच
थाना: आरोपी: रवि रजक निवासी नाका चंद्रबदनी, सोनू जाटव निवासी घासमंडी, मोहसिन खान निवासी इंद्रा कॉलोनी
क्या किया: अस्पताल में मरीजों के नाम पर 14 इंजेक्शन प्रशासन से लिए और बाजार में बेच दिए। एक मरीज की इंजेक्शन न लगने से तबीयत बिगड़ी और मौत हुई।
कब पकड़े गए: 30 अप्रैल
धारा: 269,270, 53-57 आपदा प्रबंधन एक्ट, 3 महामारी अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मप्र ड्रग कंट्रोल एक्ट।

थाना: झांसी रोड
आरोपी: अनिल तोमर निवासी चार शहर का नाका, शुभम गौतम निवासी नाका चंद्रवदनी, निक्की कुमारी निवासी लक्ष्मीगंज
क्या किया: जेएएच के ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी कर बाजार में 20 से 30 हजार रुपए में बेचा। इस कारण मरीजों के परिजन पर आर्थिक बोझ बढ़ा।
कब पकड़े गए: 27 अप्रैल
धारा: आईपीसी 379, 420, 468,471, भादवि 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम।

थाना: क्राइम ब्रांच

आरोपी: अशोक नागरानी निवासी नई सड़क क्या किया: ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कब पकड़े गए: 28 अप्रैल धारा: 269,270, भादवि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 51-बी आपदा प्रबंधन अधिनियम।

थाना: एसटीएफ ग्वालियर
आरोपी: कमलेश्वर प्रसाद दीक्षित निवासी सिवनी
क्या किया: 5 रेमडेसिविर बेचने ग्वालियर आया था।
कब पकड़े गए: 8 मई
धारा: 420,188, आवश्यक वस्तु अधिनियम, महामारी अधिनियम 1897

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