MP विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू:एकसाथ 5 लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकेंगे, जुलूस, रैली और पुतला दहन जैसे प्रदर्शनों पर मनाही, न ही सभा की जाएगी

मध्य प्रदेश विधानसभा के चार दिवसीय मानसून सत्र (9 से 12 अगस्त) के चलते विधानसभा भवन या इसके आसपास एकसाथ 5 लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकेंगे तो जुलूस, रैली, सभा या पुतला दहन जैसे प्रदर्शनों की सख्त मनाही रहेगी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरुवार को विधानसभा के आसपास धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए, जो 9 से 12 अगस्त तक प्रभावशील रहेंगे।

दरअसल, शहर में कोरोना संक्रमण के चलते धरना/प्रदर्शन पर रोक है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसके चलते ही विधानसभा व उसके आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। वहीं सरकार ने पुरानी जेल परिसर और भेल दशहरा मैदान को अस्थायी जेल घोषित किया है।

इन क्षेत्रों में भी धारा 144 लगाई

  • 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा तक।
  • नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना।
  • एसपी ऑफिस से सब्बन चौराहा तक।
  • ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र।

इन्हें मिलेगी छूट

  • ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी पर आदेश लागू नहीं होगा।
  • शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

इनकी मनाही

  • इन क्षेत्रों में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
  • कोई व्यक्ति किसी जुलूस-प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा, न ही कोई सभा आयोजित की जाएगी।
  • सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा।
  • कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरित असर पड़ता हो।
  • पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन नहीं कर सकेंगे।
  • कंटेनमेंट जोन से कोई भी स्टाफ को कार्य स्थल पर उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

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