मप्र हाई कोर्ट का आदेश:कहा- अवैध रेत परिवहन में पकड़े गए वाहनाें काे राजसात नहीं कर सकते कलेक्टर
अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए वाहनों को राजसात करने का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है। कलेक्टर केवल अर्थदंड लगा सकता है। ये आदेश मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर जिले से संबंधित 30 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। हाई कोर्ट ने माना कि मप्र शासन ने जो नियम बनाए हैं, उसमें कलेक्टर को अर्थदंड लगाकर वाहन छोड़ने का अधिकार दिया गया है।
एडवोकेट विवेक मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर-चंबल अंचल के जिलों में अवैध रेत का परिवहन करते पकड़े गए वाहनों को संबंधित खनिज अधिकारी ने जब्त किया और उनको राजसात करने के लिए प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर के पास भेज दिया। कलेक्टर ने भी इस प्रस्ताव के आधार पर वाहनों को राजसात कर दिया।
कोर्ट को बताया गया कि माइंस एंड मिनरल एक्ट -1996 में कलेक्टर को अधिकार दिया है कि वे ऐसे प्रकरणों में न केवल जुर्माना लगा सकते हैं, बल्कि वाहन राजसात कर सकते हैं।