खाना मिला खराब तो कर सकेंगे कंप्लेन:ठेले से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप में अगर खराब खाना मिला तो ग्राहक ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत, 1 अक्टूबर से फूड लाइसेंस नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य
लोगों को घर के बाहर भी शुद्ध और अच्छा खाना मिले। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने नई कवायद शुरू की है। फूड लाइसेंस सभी छोटे-बड़े खाद्य कारोबारियों के लिए अनिवार्य था। लेकिन अब इसे ग्राहकों के आगे प्रदर्शित भी करना होगा। 1 अक्टूबर से इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप में दिए जाने वाले बिल में भी फू्ड लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा।
इसलिए की गई कवायद
कानपुर नगर के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि 12 लाख रुपए से कम टर्नओवर या सलाना इससे अधिक टर्नओवर के कारोबारियों को बिल में फूड लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा। ठेले लगाने या अन्य छोटे खाद्य कारोबारी जो बिल नहीं देते हैं, उन्हें ठेले या अपनी दुकान के नाम के साथ फूड लाइसेंस नंबर लिखना ही होगा। ये पूरी कवायद इसलिए की जा रही है कि ग्राहकों को अगर खराब खाना या खाद्य पदार्थ दिया गया है तो वे इसकी सीधे शिकायत कर सकें।
ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत
अभिहित अधिकारी ने बताया कि FSSAI की वेबसाइट पर जाकर शिकायत पोर्टल पर जैसे ही फूड लाइसेंस नंबर डालेंगे, खाद्य कारोबारी की पूरी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकेंगे। वहीं टोल फ्री नंबर 1800113921 पर भी लोग कॉल कर कंप्लेन कर सकेंगे। बता दें कि शहर में 30 हजार से ज्यादा छोटे-बड़े फूड कारोबारी हैं। इसमें ठेले से लेकर फैक्ट्री में खाद्य पदार्थ बनाने वाले सभी छोटे-बड़े कारोबारी शामिल हैं।
इस प्रकार होते हैं फूड लाइसेंस -12 लाख रुपए सलाना से कम कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसकी फीस 100 रुपए सलाना होती है। -12 लाख रुपए से ज्यादा के सलाना कारोबारियों को फूड लाइसेंस लेना होता है। इसकी फीस 2 हजार रुपए सलाना है। -खाद्य कारोबारियों के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कारोबारियों को फूड लाइसेंस अनिवार्य है। इसकी फीस 3 हजार रुपए सलाना है।
शहर में इस प्रकार हैं खाद्य कारोबारी
-1,700 करीब छोटे, बड़े रेस्टोरेंट व होटल।
-4,800 लगभग स्वीट शॉप हैं।
-900 करीब नमकीन बनाने के कारखाने।
-20 हजार के करीब ठेले पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले।