यूपी में 3 साल से जमे अफसर हटेंगे:DM से लेकर सब इंस्पेक्टर तक का होगा ट्रांसफर, गृह जिले में नहीं मिलेगी तैनाती

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा है कि वह 31 दिसम्बर 2021 तक अधिकारियों के तबादले और तैनाती का काम निपटा लें। चुनाव आचार संहिता से सीधे जुड़े होने वाले अधिकारियों की नियुक्ति उनके गृह जिलों में नहीं होगी। आम चुनाव में गोवा का 15 मार्च 2022, मणिपुर का 19 मार्च, पंजाब का 27 मार्च, उत्तराखंड का 23 मार्च और उत्तर प्रदेश का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है।

माना जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आयोग का कहना है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां अफसरों की तैनाती को लेकर नियम हैं। ऐसे राज्यों के अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकता है और न ही एक जगह पर चार साल से ज्यादा समय तक उसकी तैनाती हो सकती है।

आयोग का कहना है कि गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी किसी एक ही जिले में बीचे चार सालों से तैनात हैं या 31 दिसम्बर 2021 से पहले उसकी पोस्टिंग को तीन साल पूरे हो रहे हैं तो उसकी पोस्टिंग जारी नहीं रहेगी। डीईओ/आरओ/एआरओ/पुलिस इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर और इससे बड़ी पोस्ट के अधिकारियों पर यह नियम लागू होंगे।

आयोग ने यह पत्र 2022 के विधानसभा नावों के मद्देनजर तबादले और तैनाती को लेकर लिखा है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड में आम चुनाव होने को लेकर तैयारी शुरु कर दी है।

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