हाई कोर्ट के आदेश पर …… बिना परमिट और फिटनेस के दौड़ते मिले 48 ऑटो जब्त, भरना होगा 3 हजार रुपए जुर्माना

  • परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई

हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश पर परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से मंगलवार को अवैध रूप से चल रहे ऑटो के खिलाफ तीन स्थान पर कार्रवाई की। इस दौरान 267 ऑटो की जांच की गई इनमें 48 ऑटो बिना परमिट व बिना फिटनेस के मिले। जब्त 30 ऑटो सिटी सेंटर ट्रैफिक थाना एवं 18 मेला ट्रैफिक थाना में खड़े कर दिए गए हैं। जिन्हें जुर्माना वसूलने के बाद छोड़ दिया जाएगा। जांच के लिए अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन अरविंद कुमार सक्सेना, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एके सिंह भी उतरे।

आरटीओ एसपीएस चौहान के अनुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया तिराहा सिटी सेंटर, तानसेन तिराहा और रेसकोर्स रोड पर ऑटो की जांच की गई। आरटीआई राजेंद्र सोनी के अनुसार जब्त ऑटो के दस्तावेज चेक करने के लिए बुधवार को बुलाया है। बिना परमिट व बिना फिटनेस के वाहन चलाने पर 3-3 हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई होगी।

ऑटो चालक थाना पहुंचे कहा- इस बार माफ कर दो: अधूरे दस्तावेज के साथ पकड़े गए ऑटो चालक मेला स्थित ट्रैफिक थाने पहुंचे। उन्होंने आरटीओ एसपीएस चौहान से कहा कि साहब, इस बार माफ दो। हम सभी दस्तावेज बनवा लेंगे। आरटीओ ने कहा कि अब जुर्माना भरने के बाद भी छोड़ा जाएगा।

अफसरों को हर दिन समीक्षा करने की दी गई जिम्मेदारी

परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन के अनुसार प्रदेश के सभी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और आरटीओ प्रतिदिन समीक्षा करके यह सुनिश्चित करेंगे कि सवारी ऑटो बिना परमिट, बिना फिटनेस और ओवर लोडिंग की स्थिति में और बिना प्रदूषण प्रमाण के ऑटो संचालित नहीं किए जाएं। नियमों का पालन नहीं करने पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिससे नियम विरुद्ध तरीके से ऑटो नहीं चलें और ट्रैफिक व्यवस्था भी न बिगड़े।

वहीं आरटीओ कार्यालय में 9,600 ऑटो रजिस्ट्रर्ड है जो नगर निगम सीमा में चल रहे हैं, लेकिन कोरोना के दौरान डेढ़ साल तक वाहनों को 31 अक्टूबर तक दस्तावेज बनाने की छूट दी गई थी। इसके बाद भी अभी तक बिना परमिट व फिटनेस व अन्य दस्तावेज के कई ऑटो दौड़ रहे हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *