ई-भू अधिकार पुस्तिका:अब समग्र आईडी, आधार फोटो कुछ भी जरूरी नहीं; आदेश में दी गई ढील

ई-भू अधिकार पुस्तिका को लेकर राजस्व विभाग ने जो आदेश 29 नवंबर को जारी किया था, वह 3 दिसंबर को निरस्त हो गया। ऐसा किसानों को राहत देने के लिए किया गया। सरकार को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि पंचायत चुनाव में किसान उक्त आदेश से नाराज हो जाएं। ई अधिकार पुस्तिका के लिए अब न तो समग्र आईडी की जरूरत होगी न आधार और फोटो की। उल्लेखनीय है कि जिले में अधिकार पुस्तिका रखने वाले खातेदारों की संख्या 2,26,675 है।

राजस्व विभाग ने 3 दिसंबर को जो आदेश दिया है, उसके तहत फीस पहले की तरह 45 रुपए ही रखी गई है। पहले पुस्तिका के पहले पेज पर भूमि स्वामी का फोटो जरूरी था, इसे अब ऑप्शनल रखा गया है। किसान चाहे तो फोटो दे सकता है अथवा आधार से लिंक करा सकता है।

फोटो का सत्यापन पहले की तरह पटवारी ही करेगा

फोटो का सत्यापन पहले की तरह पटवारी ही करेगा। वह यदि यह काम तीन दिन में नहीं कर पाता है तो किसान को बिना फोटो के अधिकार पुस्तिका जारी होगी। किसान बाद में ही खुद ही फोटो लगा सकेगा। जमीन निजी संस्था के नाम पर है तो समग्र आईडी और फोटो लिया नहीं जाएगा। उक्त सारे संंशोधन राजस्व विभाग ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।

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