SIT ने कहा- लखीमपुर हिंसा सोची समझी साजिश ….. मंत्री के बेटे पर चल सकता है हत्या का मुकदमा, कोर्ट में दी गयी धाराएं बढ़ाने की अर्जी
लखीमपुर हिंसा को SIT ने सोची समझी साजिश बताया है। जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है। माना जा रहा है कि कोर्ट अपनी कार्यवाई पूरी करने के बाद एसआईटी को धाराएं बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। अनुमति मिलते ही मंत्री के बेटे सहित बाकी आरोपियों पर हत्या और आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलेगा।
गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या की धारा जुड़ेगी
केंदीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू समेत 14 आरोपियों के विरुद्ध पहले धारा 279, 338, 304 ए के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं, जांच के बाद एसआईटी टीम को पता चला कि लखीमपुर हिंसा दुर्घटना नहीं है, बल्कि सोची-समझी साजिश है। जिसके बाद धारा 307, 326,302,34,120B,147, 148, 149, 3/25/30 के तहत आईपीसी की धाराओं में मुकदमा चलाने की अर्जी कोर्ट में दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है तीन बार सुनवाई
लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अक्टूबर से लेकर अभी तक तीन बार सुनवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को धीमी जांच के लिए भी फटकारा था। अब कोर्ट में एसआईटी को जांच प्रगति की रिपोर्ट दाखिल करनी है।
लखीमपुर में 3 अक्टूबर को भड़की थी हिंसा
3 अक्टूबर (रविवार ) को किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। इसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। भड़की हिंसा के दौरान एक पत्रकार समेत 4 अन्य की भी मौत हुई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया था।
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