Marriage Age Bill: लड़कियों की शादी की उम्र से संबंधित बिल लोकसभा में पेश, जानिए कब से अमल में आएगा कानून

The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill: स्मृति ईरानी ने इस दौरान कहा कि सरकार इस बिल को स्थाई समिति को भेजना चाहती है.

 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने मंगलवार को लड़कियों की शादी की उम्र सीमा से संबंधित बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021 (The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill) लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया. इस बिल में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है. उन्होंने बिल पेश करने के दौरान कहा कि सरकार इस बिल को स्थाई समिति को भेजना चाहती है. साथ ही ये भी बताया कि इस बिल को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के दो साल बाद अमल में लाया जाएगा.

बिल पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि बिल में प्रावधान किया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने वाले कानून के सभी प्रावधान राष्ट्रपति की मंज़ूरी के दो साल बाद अमल में आएंगे. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और जातियों पर ये कानून लागू होगा. इन सभी कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा.

ओवैसी ने किया कड़ा विरोध

इस बिल का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने आज लोकसभा में कहा कि ये बिल आर्टिकल 19 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि 18 साल की लड़की प्रधानमंत्री चुन सकती है, लिव इन में रह सकती है लेकिन आप उसे शादी का अधिकार देने से इंकार कर रहे हैं. आपने 18 साल की लड़की के लिए क्या किया है? इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं की कामकाज में हिस्सेदारी सोमालिया से भी कम है.

टीएमसी और डीएमके ने भी उठाए सवाल

डीएमकी (DMK) की सांसद कनिमोई (Kanimozhi Karunanidhi) ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार किसी से भी चर्चा करने पर यकीन नहीं करती है. टीएमसी (TMC) के सांसद सौगत रॉय (SAUGATA Roy) ने कहा कि सरकार जिस जल्दबाज़ी के साथ इस बिल को लाई है, मैं उसका विरोध करता हूं. उन्होंने कहा कि इस बिल पर सभी पक्षों के साथ चर्चा करने की ज़रूरत है. अल्पसंख्यक पूरी तरह से इस बिल की मुखालिफत में हैं.

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