राहत: अब मौके पर भर सकेंगे चालान, कोर्ट नहीं जाना होगा, MVA 2019 को उपराज्यपाल की मंजूरी

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोग मौके पर जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे। अब कोर्ट जाने से निजात मिलेगी। मोटर वाहन अधिनियम 2019 (संशोधित) में मौके पर चालान को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद शुक्रवार को दिल्ली परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग अभी तक कोर्ट का चालान काट रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के जगह-जगह सड़कों पर लगे कैमरों से भी चालान नहीं हो पा रहे थे जो कि अब हो सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन प्रणाली में लोग केवल उसी सूरत में जुर्माना जमा करवा पा रहे थे, जब वाहन या कोई दस्तावेज जब्त होता था। अन्यथा, कोर्ट के जरिये ही चालान जमा करना पड़ रहा था।

हवलदार या उसके ऊपर के अधिकारी को जिम्मा
नई अधिसूचना के हिसाब से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के हवलदार या उसके ऊपर के अधिकारी जुर्माना कर सकेंगे। सेक्शन 177 में 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपए का जुर्माना, बिना सीट बेल्ट का 1000 रुपए और बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपए व 4000 रुपए का जुर्माना कर सकेंगे।

यह संशोधन किया था 
पहले जो ट्रैफिक चालान धारा 177 (खराब नंबर प्लेट, अतिरिक्त यात्री बैठाना आदि) में 100 रुपये के किए जाते थे, 1 सितंबर 2019 से लागू नए नियमों में कई गुना कर दिए गए। अब पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1500 रुपये के चालान का प्रावधान है। यही नहीं, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं होने पर 10 हजार रुपये, वाहन इंश्योरेंस नहीं होने पर पहली बार में दो हजार रुपये और दूसरी बार में 4000 रुपये है। वहीं, बिना हेलमेट वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट बांधे वाहन चलाने या दोपहिया पर ट्रिपल राइडिंग को अलग सेक्शन में रखकर इनका जुर्माना 1000 रुपये किया गया है। अभी तक चालान कोर्ट का होने की वजह से कागजी काम अधिक करना पड़ता था। इस कारण चालान की संख्या में भी पचास फीसदी से अधिक की कमी देखी गई थी।

किस उल्लंघन पर कितना जुर्माना 
नियम                                                 जुर्माना
खराब नंबर प्लेट                                     500
बिना साइलेंसर                                       1000
आदेश उल्लंघन                                       2000
स्टॉप लाइन उल्लंघन                               5000 (कोर्ट)
रेसिंग                                                    5000
अतिरिक्त यात्री बैठाना                               200 रुपये प्रति यात्री
ओवरस्पीड (एलएमवी)                             2000
ओवरस्पीड (मीडियम, हैवी)                       4000
बिना आरसी                                            5000
बिना डीएल                                             5000
मोडिफाई व्हीकल                                     5000
खतरनाक ड्राइविंग                                    5000
निलंबित लाइसेंस से वाहन चलाना              10,000
ओवरलोड वाहन                                       20,000

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