जेलों में अब नहीं होगी मुलाकात ……कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगाई रोक; जानिए क्या है नई गाइडलाइन में

यूपी में फैलते ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेलों में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। शनिवार को शासन ने रोक लगाने के आदेश के साथ कैदियों की सुरक्षा से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से जारी आदेश में कैदियों की मुलाकात तुरंत बंद करने को कहा गया है। इससे पहले 2020 में पहला लॉकडाउन लगने के साथ ही जेलों में मुलाकात की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। हालांकि तमाम सख्ती के बावजूद प्रदेश भर की जेलों में 10 हजार से ज्यादा कैदी कोरोना संक्रमित हुए थे। एक हजार से ज्यादा कैदी और जेल स्टाफ की कोरोना से मौत भी हुई थी।

प्रदेश में कोरोना के मामले खत्म होने के साथ 16 अगस्त, 2020 को दोबारा मुलाकात में छूट दी गई थी। पहले जैसे हालात दोबारा सामने न आएं, इसलिए शासन अभी से कैदियों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है।

शासन की गाइडलाइन, जानिए क्या होगी नई व्यवस्था

  • कारागारों में कोरोना की एंटिजेन और RT-PCR टेस्टिंग जरूर कराई जाए।
  • सभी बंदियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जाएं।
  • बंदियों की कोर्ट से इजाजत लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाए।
  • जहां कोविड-19, ओमिक्रॉन के मामले पाए जाएं, वहां अस्थाई कारागार बनाए जाएं।
  • गिरफ्तार होने वाले बंदियों को 14 दिन तक अस्थाई कारागारों में ही रखा जाए।
  • अस्थाई कारागार में प्रवेश के बाद बंदी की RT-PCR टेस्टिंग कराई जाए।
  • रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही मुख्य कारागार में भेजने की व्यवस्था की जाए।
  • पॉजिटिव मिलने पर उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाए।
  • कारागार भवनों और अस्थाई कारागारों को नागातार सेनेटाइज कराया जाए।
  • बंदियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया जाए।

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