Gwalior…. हाई कोर्ट का डीजीपी को निर्देश ….. केस डायरी में पुलिस स्पष्ट बताए कि आरोपी को किस केस में सजा हुई और किस केस में हुआ बरी
मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट में केस डायरी पेश करते समय पुलिस डायरी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करे कि आरोपी को किस मामले में सजा हुई है आैर किस केस में उसे बरी किया गया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ कितने केस लंबित हैं। कोर्ट ने डीजीपी को इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस थानों को अवगत कराने को कहा है।
कोर्ट ने ये निर्देश आरोपी विक्रम राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। एडवोकेट प्रेम सिंह भदौरिया ने बताया कि 100 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया आरोपी विक्रम राणा लंबे समय से जेल में बंद है। मंगलवार को उसकी पांचवीं जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।