कमरा किराये से दे रहे हैं तो पढ़ें यह जानकारी…:थाने में सत्यापन के लिए देनी होगी किरायेदार की जानकारी, नहीं तो होगी कार्यवाई; कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जिले में कलेक्टर ने आदेश जारी कर मकान मालिकों के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वे उनके यहां किराये से रहने वालों की सूचना संबंधित थाने में दें। जिले में हुए कई अपराधों में ऐसे आरोपी पकड़ाए हैं, जो यहां किराये का मकान लेकर राह रहे थे। मकान मालिक ने उनकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। मकान मालिक उनसे ज्यादा जानकारी भी नहीं लेते थे। अब कलेक्टर ने आदेश जारी कर जानकारी देना जरूरी कर दिया है। जानकारी न देने पर मकान मालिक पर कार्यवाई की जा सकती है।

कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने बताया कि SP आफिस से प्रतिवेदन मिला था। उसमें बताया गया था कि जिले के अधिकांश मकान मालिक अंजान व्यक्तियों को अपना घर या कमरा किराये पर दे रहे हैं। वह किरायेदार की जानकारी बेहद कम ही लेते हैं और सत्यापन भी नहीं कराते हैं। संबमधित थाने से उन्हें किरायेदार की जानकारी सत्यापित करानी चाहिए। इसकी वजह से किरायेदार का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। मकान मालिक को किरायेदार का सत्यापन पुलिस से कराना बहुत जरूरी है।

वर्तमान समय में समाज में आपराधिक घटनायें तेजी से बढ़ रही है । इसका मुख्य कारण है कि अंजान व्यक्तियों का सत्यापन न होने से आपराधिक तत्व मकान को किरयर पर लेकर रहते है, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। अपने निवास के आस-पास की जानकारी प्राप्त कर आपराधिक घटनाएं कर जाते हैं । कभी-कभी देखने में आया है कि ऐसे किरायेदारों के द्वारा मकान मालिक के साथ भी आपराधिक घटनायें की गई हैं।

SP ने अपने पत्र में ऐसी लोगों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर यह जरूरी कर दिया है कि

-जिले के सभी मकान मालिक अपना घर अथवा कमरा किसी भी व्यक्ति को किराये पर देने पर, किरायेदार की पूर्ण जानकारी प्रमाण सहित प्राप्त करेंगे तथा सत्यापन कराये जाने हेतु जानकारीसम्बंधित थाने को उपलब्ध करायेंगे ।

-किराये पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एकत्रित करेंगे।

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