इंदौर … भूमाफिया चिराग शाह सहित छह के खिलाफ केस … फिनिक्स टॉउनशिप के प्लॉटों को दूसरी कंपनी के डमी डायरेक्टरों को बेचकर किया फर्जीवाड़ा

लसूड़िया पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में जिला प्रशासन की शिकायत पर भूमाफिया चिराग शाह सहित छह के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से कैलोद हाला स्थिति फिनिक्स टॉउनशिप के 50 से ज्यादा प्लॉट दूसरी कंपनी के डमी डायरेक्टरों को बेचकर फर्जीवाड़ा किया। आरोपियों में भूमाफिया दीपक अग्रवाल की पत्नी स्वाति व किसान गजराजसिंह सोलंकी भी हैं।

मामले में आरआई मनीष चतुर्वेदी ने पुलिस को एक आवेदन दिया था। इसमें बताया था कि आरोपी घनश्यामदास पिता बद्रीप्रसाद अग्रवाल, दीपक पिता रामावतार अग्रवाल, चिराग पिता विपिन शाह, किसान गजराजसिंह पिता रूपसिंह निवासी कैलोद हाला तथा एंजिल इन्फ्राटेक प्रा. लि. के अंकुल पिता सत्यप्रकाश अग्रवाल, स्वाति पति दीपक अग्रवाल ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर फिनिक्स डेवकॉन प्रा. लि. द्वारा डेवलप फिनिक्स टॉउनशिप के प्लाॉटों गड़बड़ियां की।

उक्त टॉउनशिप की लीगल तौर पर टीएनसी हो चुकी थी। आरोपी चिराग शाह व अन्य ने इनमें से करीब 50 प्लॉट बिकने के बावजूद उन्हें दीपक अग्रवाल व किसान गजराजसिंह की खेती की जमीन पर प्लॉट बताते हुए अग्रवाल से सांठगांठ कर उसे बेच दी। इन प्लॉटों को दीपक अग्रवाल ने एंजिल इन्फ्राटेक की डायरेक्टर व अपनी पत्नी स्वाति अग्रवाल के नाम करा लिया।

इसी तरह आरोपी दीपक ने किसान गजराजसिंह की खेती की जमीन में से 26 प्लॉटों का अवैध मुख्तारनामा तैयार करने के साथ फर्जी लेन-देन दर्शाकर खुद की कंपनी व पत्नी स्वाति के नाम रजिस्ट्री कर दी। इन प्लॉटों को बेचने के बाद भी संबंधितों को कब्जा नहीं दिया और वहां खेती ही चलती रही।

दरअसल, दीपक अग्रवाल द्वारा कराई गई रजिस्ट्रियां वास्तव में चिराग शाह ने खरीदी है और इसके लिए दीपक अग्रवाल को डमी के रूप में उपयोग किया गया। इसमें आरोपी दीपक, चिराग व गजराजसिंह द्वारा कॉलोनी की जमीन हड़पने तथा जिन लोगों ने उक्त प्लॉटों को खरीदा था उन्हें उनसे वंचित रखकर फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरी कंपनी में हस्तातंरण किया गया। जांच के बाद आरआई मनीष चतुर्वेदी ने आवेदन लसूडिया थाने पर दिया जिस पर पुलिस ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया।

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