भिंड .. अवैध परिवहन करने पर वाहन होगा राजसात … अब रेत के अवैध परिवहन पर 25 हजार से 4 लाख रु. तक जुर्माना, नई नीति लागू
प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के लिए नई नीति लागू हो गई है। इस नीति के तहत अब अवैध परिवहन पर जुर्माना नहीं देने पर वाहन को राजसात किया जाएगा। साथ ही अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में भी रॉयल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति की ली जाएगी।
जुर्माना जमा नहीं करने की दशा में जब्त वाहनों और मशीनों को राजसात करने के साथ ही दंड की राशि दोगुनी हो जाएगी। बुधवार को कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान इस नई नीति के संबंध में अफसरों को जानकारी दी। इस नई नीति के तहत अब रेत का अवैध परिवहन करते वक्त 25 हजार रुपए से 4 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।
अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन एडी से चोटी तक का जोर लगा चुका है लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आई है। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ दिनों के लिए दिखावे के लिए यह जरुर रुक जाता है। वहीं अवैध उत्खनन और परिवहन की वजह से शासन को हर रोज लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है।
अवैध कारोबार पर लगेगा पर्यावरण जुर्माना
ट्रैक्टर ट्राॅली……..25 हजार रुपए
6 पहिया वाहन…50 हजार रुपए
डंपर (छह पहिया वाहन)………..1 लाख रुपए
10 पहिया वाहन…. 2 लाख रुपए
दस पहिया से अधिक.. 4 लाख
नोट- जुर्माना नहीं देने पर वाहन राजसात होंगे।
जनवरी में हुए टेंडर, अब तक नहीं आई कंपनी
जिले में रेत खदानों को दो ग्रुपों में विभाजित किया है, जिसमें एक ग्रुप के टेंडर जनवरी में हो गए थे लेकिन अब तक कंपनी उत्खनन का कार्य शुरू नहीं कर पाई है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि सरकार द्वारा पुनः टेंडर बुलाए जाने के बाद कुछ ठेकेदार हाईकोर्ट में चले गए थे।
वाहन और मशीन सुपुर्दगी लेने पर भी देना हाेगी राशि
ट्रैक्टर ट्राॅली………. 50 हजार
6 पहिया वाहन…..डेढ़ लाख
डंपर ……………… 2 लाख रुपए
10 पहिया वाहन….. 3 लाख रुपए
10 पहिया से अधिक.. 4 लाख रुपए
जेसीबी………………. 2 लाख
पाेकलेन…………….4 लाख रुपए
अन्य औजार…. मूल्य का 10%
मंत्री समिति की सिफारिश पर बनाई नई नीति
पिछले वर्ष खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन के लिए मंत्री समिति बनाई गई थी। समिति ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, मध्यप्रदेश खनिज नियम 2006 और मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 को निरस्त कर एक ही नियम बनाने की सिफारिश की थी। इसके मद्देनजर खनिज की नई नीति 8 अप्रैल से राजपत्र में प्रकाशन के साथ लागू कर दी है।
इसमें अवैध परिवहन के मामले में जब्त खनिज की राॅयल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की है। जुर्माना न चुकाने पर इसे दोगुना करने के साथ वाहन राजसात किया जाएगा। परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की राॅयल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी।