सदर बाजार से AAP विधायक सोमदत्त शर्मा को कोर्ट ने सुनाई 6 माह की सजा
नई दिल्लीः सदर बाजार से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त शर्मा को दिल्ली की कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला साल 2015 में मारपीट के एक मामले में सुनाया है. कोर्ट ने सदर बाजार क्षेत्र से आप विधायक सोमदत्त को एक शख्स को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया था. मामला जनवरी 2015 में गुलाबी बाग का है, जब सोमदत्त ने शिकायतकर्ता संजीव राणा की बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी. उस समय सोमदत्त विधायक नहीं थे.
शिकायतकर्ता संजीव राणा ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह अपने फ्लैट में था, तभी सोमदत्त करीब 50-60 लोगों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचे. राणा ने बार-बार घंटी बजाने का विरोध किया था. इस बात से नाराज होकर सोमदत्त ने बेसबॉल बैट से उसके पैर पर मारना शुरू कर दिया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष भी शिकायतकर्ता संजीव राणा ने कहा कि सोमदत्त के साथ आए लोग उसे खींचकर सड़क पर ले गए और लात-घूंसे बरसाए. इसके बाद वह बेहोश हो गया. राणा के भाई ने पुलिस बुलाई और पीसीआर वैन उसे बाड़ा हिंदूराव अस्पताल लेकर गई.
दूसरी ओर, मामले में दोषी सोमदत्त का तर्क था कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण यह मामला दर्ज कराया गया है. संजीव राणा भाजपा का सदस्य है और वह उनका टिकट कटवाना चाहता था. वहीं राणा का कहना था कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं. एक अन्य चश्मदीद गवाह सुनील ने भी संजीव के आरोपों की अपने बयान में पुष्टि की थी.