ग्वालियर. नगर निगम में मनमानी… धड़ल्ले से अवैध निर्माण
ग्वालियर. नगर निगम में भवन शाखा के जिम्मेदार अधिकारी बिल्डरों से सांठगांठ कर शहर में खुलेआम अवैध निर्माण करवा रहे हैं। भवन शाखा द्वारा भवन स्वामी को जी प्लस टू की अनुमति दी गई है, लेकिन सांठगांठ से जी प्लस थ्री का निर्माण किया जा रहा है। शहर में कई ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। इसकी शिकायत होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पूर्व में एक अधिकारी ने कार्रवाई करने का प्रयास किया तो भवन शाखा के जिम्मेदारों ने उसे ही हटवा दिया।
धड़ल्ले से अवैध निर्माण
नगर निगम सीमा क्षेत्र की ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, दक्षिण और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर आमजन द्वारा जनसुनवाई सहित कई शिकायतें आयुक्त व भवन शाखा के जिम्मेदारों से की जा चुकी हैं, लेकिन किसी भी निर्माण कार्य पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
क्या होता है जी प्लस टू व जी प्लस थ्री
ओपन एरिया भी किया कवर्ड
1. जी फॉर-ग्राउंड फ्लोर, 2. फस्ट यानी प्रथम फ्लोर, 3. सेकंड यानी द्वितीय फ्लोर, 4.थर्ड यानी तीसरा फ्लोर
सरस्वती नगर में व्यावसायिक भवन
शहर के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक-11 के वार्ड-30 के सरस्वती नगर में प्लाट नंबर 27 में 2260 वर्गफीट में फ्रंट एमओएस (ओपन एरिया) में 3.5 मीटर, साइड-1 में 3.5 मीटर और पीछे 2.5 मीटर छोड़ा गया है। इन्हें जी प्लस टू की परमिशन है, जबकि इनके द्वारा जी प्लस थ्री एवं व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन निर्माण की शिकायत कई बार सिटी प्लानर व अन्य अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन भवन शाखा के अधिकारियों की मिलीभगत होने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर्व में शिकायत करने पर क्षेत्रीय अधिकारी राजू गोयल ने कुछ कार्रवाई करने का प्रयास किया था, लेकिन भवन शाखा के जिम्मेदारों ने उसे वहां से हटा दिया।
यह हैं कमियां
● जी प्लस टू की परमिशन होने पर भी जी प्लस थ्री का निर्माण किया जा रहा है।
● ओपन एरिया व टोटल एरिया को कवर्ड किया गया है।
● बिना अनुमति के बेसमेंट को 60 प्रतिशत की जगह 100 प्रतिशत कर लिया गया है।
● रैंप व सीढ़ी रोड पर बनाए जा रहे हैं।
मुझे जानकारी नहीं है
मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। यदि बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो सुबह मौके पर पहुंचकर जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी।
वीरेंद्र शाक्य, भवन अधिकारी, ग्वालियर पूर्व
कार्रवाई करेंगे
शहर में कहीं भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। यदि भवन स्वामी द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है तो सुबह जेडओ व भवन अधिकारी को मौके पर भेजकर नोटिस जारी किए जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किशोर कान्याल आयुक्त नगर निगम
यहां बिना अनुमति के बेसमेंट बना लिया
शहर के वार्ड-30 के तुलसी विहार सिटी सेंटर में प्लांट नंबर 186 का एरिया 1453 है। ओपन एरिया 3 मीटर, साडड 2.5 मीटर और बैक साइड 1.5 मीटर कवर्ड किया गया है। यहां भी बिना अनुमति के बेसमेंट बना लिया है। भवन शाखा द्वारा जी प्लस टू की अनुमति होने पर भी जी प्लस थ्री का निर्माण किया जा रहा है।
जी प्लस टू की अनुमति पर थ्री का निर्माण
वार्ड-58 के बसंत विहार में प्लाट नंबर सी 16 में भवन शाखा द्वारा जी प्लस टू की परमिशन दी गई है, लेकिन अधिकारियों की सहमति से सभी एमओस कवर्ड कर लिए गए हैं। यहां जी प्लस थ्री का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। जबकि यह कंपाउंडिंग के दायरे से भी बाहर है। इनमें फ्रंट एमओएस (ओपन एरिया) 6 मीटर, साइड-1 में 3.10 और साइड-2 में 3.50 व बैक एरिया 2.5 मीटर बनाया गया है।
भवन शाखा के अधिकारियों की सांठगांठ से चल रहा है खेल