ताजमहल के 500 मीटर की परिधि होगी चिन्हित, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

ADA ने आज से शुरू किया सर्वे …

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण अब सर्वे कर चिन्हीकरण कर रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण के सर्वे से दुकानदारों की हालत खराब हो रही है।

बता दें कि ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन के कुछ पदाधिकरियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्रम संख्या 13381/1984 एमसी मेहता बनाम यूनियन बैंक और अन्य याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ताजमहल के निकट 500 मीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि पर रोक लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आस पास 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करवाने के आदेश दिए हैं
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आस पास 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करवाने के आदेश दिए हैं

आगरा विकास प्राधिकरण के वीसी चित्तौड़ गौड़ ने बताया की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने ताजमहल की दीवारों से 500 मीटर के दायरे जो चिन्हित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे पूरा होने के बाद हद में आये सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर रोक लगाई जाएगी।

पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा और न मानने पर मुकदमा दर्ज करा कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। विभाग के किरायेदार और लाइसेंस वालों की फीस निर्धारण के लिए बैठक कर निष्कर्ष निकाला जाएगा।

दुकानदारों की हालत खराब
आगरा विकास प्राधिकरण के सर्वे शुरू होते ही ताजमहल के आस पास दुकान, शो रूम और होटल संचालित करने वालों की हालत खराब हो गई है। सभी इस कार्रवाई से बचाव के लिए जुगाड़ लगाने में जुटे हुए हैं। स्तहनीय दुकानदार शाहिद ने बताया की आदेश आने के बाद से हजारों लोगों के परिवारों की नींद उड़ गई है। जमा हुआ रोजगार छिनने के डर से सभी भविष्य को लेकर चिन्तित हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *