ग्वालियर : मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब होटल, रेस्टोरेंट को भेजा नोटिस

आदेश की अनदेखी ..

अस्पताल सहित स्वास्थ्य संस्थाओं पर शिकंजा कसने के बाद मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को नोटिस भेज रहा है। मामला प्राधिकार और सम्मति से जुड़ा हुआ है। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा व बैंक्विट हॉल के संचालन के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेने का निर्देश दिया है।ट्रिब्यूनल के अनुसार इन संस्थाओं से भी जल, वायु प्रदूषित होते हैं।

चूंकि, आदेश का पालन नहीं हो रहा, इसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब संचालकों को नोटिस भेज रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर एचएस मालवीय ने बताया कि किचन की चिमनी और एक्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। डीजी सेट के संचालन पर धुआं निकलता है। यदि डीजी सेट के कैनोपी की ऊंचाई तीन मीटर से ऊपर नहीं हो, तो वायु प्रदूषित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट संचालकों व अन्य को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

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