हेरिटेज शराब की बोतलों पर दर्ज होगी चेतावनी,
हेरिटेज शराब की बोतलों पर दर्ज होगी चेतावनी, शराब पीकर न चलाएं वाहन
महुआ से बनी हेरिटेज मदिरा अब देसी-विदेशी शराब की दुकानों और रेस्तरां-बार, होटलों में भी मिलेगी।
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब शराब की बोतलों पर सड़क सुरक्षा के स्लोगन लिखे जाएंगे। हेरिटेज मदिरा नियम-2022 में यह प्रविधान किया गया है। इसके अनुसार अब हेरिटेज शराब की बोतल पर मदिरा का उपभोग स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है यह तो लिखना होगा ही, साथ ही यह भी लिखा जाएगा कि शराब पीकर वाहन न चलाएं। यह प्रयोग राज्य सरकार प्रदेश में पहली बार करने जा रही है। इसके अलावा अब महुआ से निर्मित हेरिटेज शराब देसी एवं विदेशी शराब की दुकानों के अलावा रेस्तरां-बार, होटलों में भी मिलेगी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
यह नई व्यवस्था आगामी चार फरवरी के बाद प्रभावशील कर दी जाएगी। आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य जानकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, उत्पादन वाले अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का नाम, ब्रांड, स्व-सहायता समूह का नाम भी शराब की बोतलों पर लिखा जाएगा।