मध्य प्रदेश में हेरिटेज शराब पर एक वर्ष तक नहीं लिया जाएगा वैट
Madhya Pradesh News: हेरिटेज शराब फुटकर लाइसेंसी दुकानों के साथ होटल-बार में भी उपलब्ध होगी।
भोपाल मध्य प्रदेश में महुआ से बनाई जाने वाली हेरिटेज शराब पर वैट नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार ने हेरिटेज शराब पर वैट में एक साल की छूट दी है। आलीराजपुर जिले के ब्लाक कट्ठीवाड़ा के ग्राम कोछा में हनुमान आजीविका स्व सहायता समूह और डिंडौरी जिले के ब्लाक अमरपुर के ग्राम भाखामाल में मां नर्मदा आजीविका स्व-सहायता समूह प्लांट लगाकर महुआ से हेरिटेज शराब बना रहे हैं।
यह हेरिटेज शराब फुटकर लाइसेंसी दुकानों के साथ होटल-बार में भी उपलब्ध होगी। साथ ही पर्यटन निगम की होटलों में देशी-विदेश शराब के साथ हेरिटेज शराब भी परोसी जाएगी।
दरअसल, लाइसेंसी फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली शराब पर दस प्रतिशत तथा होटल बार में विक्रय होने वाली शराब पर 18 प्रतिशत वैट लगता है, इसलिए हेरिटेज शराब को प्रोत्साहित करने के लिए इसे वैट के भुगतान से एक वर्ष के लिए छूट प्रदान की गई है। राज्य के आबकारी आयुक्त जिस तिथि को प्रमाणित करेंगे, उस तिथि से एक वर्ष तक हेरिटेज शराब को वैट के भुगतान से छूट दी जाएगी।