कांग्रेस विधायक और उनके भाई का 43 साल से आरक्षित 90 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा …!
भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला ….
छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनके बड़े भाई पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी द्वारा 90 हेक्टेयर (221 एकड़) आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। यह अतिक्रमण 43 साल से है। एक आरटीआई के जरिए छतरपुर जिले में शासकीय पट्टे और अतिक्रमित जमीनों का रिकाॅर्ड सरकार से मांगा गया था।
इसी में सूरजपुरा वन खंड की जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण की जानकारी सामने आई। इसके बाद आलोक ने दिसंबर 2022 में विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से वन विभाग और राजस्व विभाग से वन भूमि और शासकीय भूमियों पर मय खसरा नंबर अतिक्रमणकर्ताओं की सूची मांगी।
वन मंत्री विजय शाह ने 21 दिसंबर को इस अतारांकित सवाल का जवाब दिया। साथ में 650 से अधिक अतिक्रमणकर्ताओं की सूची दी, जिसमें 616 नंबर पर मोरबा मौजा (गांव) अतिक्रमणकर्ताओं की सूची में सत्यव्रत चतुर्वेदी पुत्र बाबूराम चतुर्वेदी, आलोक चतुर्वेदी, उनकी पत्नी ममता चतुर्वेदी, परिवार के सदस्य अंजना चतुर्वेदी और नितिन चतुर्वेदी के नाम भी शामिल हैं।
- सत्यव्रत को मोरबा मौजा की खसरा नंबर 40 से 42 तक की करीब 26 हेक्टेयर जमीन का अतिक्रमणकर्ता बताया गया है।
- आलोक को खसरा नंबर 15, 23, 28 और 43 की करीब 52 हेक्टेयर जमीन का अतिक्रमणकर्ता बताया गया है।
पहले से है हमारी जमीन
जिस जमीन पर हमें अतिक्रमणकर्ता बताया गया है, वह हमारे पास तबसे है, जब वन संरक्षण अधिनियम बना ही नहीं था। छतरपुर जिले में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है, जो रिकाॅर्ड दोनों में दर्ज है।
-आलोक चतुर्वेदी, विधायक
उचित कार्रवाई करेंगे
इस मामले की जानकारी मुझे नहीं हैं। लेकिन, जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करना ठीक बात नहीं है। कानून के मुताबिक जो उचित होगा, वह कार्रवाई करेंगे।
– विजय शाह, वन मंत्री मप्र शासन