पुलिस टीम पर हमला मामले में भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को छह माह की सजा

अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर किया था हमला।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी ने भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह सहित छह दोषियों को छह-छह महीने की सजा सुनाई है और एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस केस में पांच लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है।

सहायक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरोठिया ने बताया कि आठ मार्च 2012 को देहात थाना भिंड को सूचना मिली कि लहार चुंगी स्थित शराब दुकान के पास ही अवैध शराब बेची जा रही है। जिस पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आबकारी एक्ट की कार्रवाई करने लगी।
इस बीच पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह भी अपने 15 से 20 समर्थकों के साथ वहां आ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। देखते ही देखते बात बिगड़ी और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए।
उपनिरीक्षक रबूदी सिंह ने पुलिस थाना देहात भिंड में 12 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा व अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया। यह केस भिंड में लंबित था। सांसद, विधायक, मंत्रियों के खिलाफ लंबित केसों की सुनवाई के लिए ग्वालियर में बनाए गए विशेष न्यायालय में यह केस ट्रायल के लिए आ गया। साक्ष्यों के आधार पर छह लोगों को छह-छह महीने की सजा सुनाई है, जबकि पांच लोगों को दोषमुक्त कर दिया। इस केस में एक आरोपित की मौत हो चुकी है, जिसके चलते उसे मृत घोषित कर दिया।
इन्हें हुई सजा
-पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, पुष्पेंद्र कुशवाह, राजू, अरविंद, छोटे सिंह, राहुल सिंह को सजा सुनाई गई है। हालांकि छह-छह महीने की सजा होने की वजह से सभी को जमानत मिल गई।
– विक्रम सिंह, जितेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है।

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