खनिज विभाग में ETP मामला ..!

फटकार लगाते हुए जज बोले-हाई कोर्ट ना हो तो तुम लोग आदमी को आदमी ना समझो …

  • कोर्ट में पेश हुए खनिज विभाग के डायरेक्टर

कोर्ट की फटकार के बाद खनिज विभाग के क्षेत्रीय निदेशक संतोष कुमार पटेल, खनिज अधिकारी भिंड दिनेश कुमार ने न्यायालय से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। कोर्ट ने उन्हें माफी देते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करेंगे। खनिज विभाग के डायरेक्टर राजीव रंजन मीणा भी कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा अधीनस्थ अधिकारियों ने आदेश की पूरी जानकारी नहीं दी, जिसके चलते ऐसा हुआ।

ऐसे समझिए पूरा मामला
चंबल अंचल के भिंड में वर्ष 2014 में रवि मोहन त्रिवेदी ने 1 लाख 94 हजार 516 क्यूबिक मीटर रेत का भंडारण किया था। इस रेत को जिला प्रशासन ने सीज कर दिया था। त्रिवेदी को रेत के भंडार की अनुमति (परमिट) थी। जब मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचा तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रेत को रिलीज करने का आदेश दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश 2021 में हाई कोर्ट से कन्फर्म हो गया। रवि मोहन त्रिवेदी के पक्ष में आदेश हो गया, लेकिन खनिज विभाग के अफसरों ने जिला कोर्ट का आदेश नहीं माना और रेत को रिलीज नहीं किया गया। इसके बाद दोबारा हाई कोर्ट में रवि मोहन त्रिवेदी ने याचिका दायर की। 14 मार्च 2023 को चीफ जस्टिस ने भी आदेश का पालन करने के आदेश दिए थे, लेकिन खनिज विभाग ने फिर भी अनदेखी कर दी। हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर खनिज विभाग के डायरेक्टर, क्षेत्रीय निदेशक, खनिज अधिकारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए बुलाया था। सोमवार काे खनिज विभाग के डायरेक्टर सहित तीनों अधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए थे।

कोर्ट अफसरों को चपरासी लायक तक कह चुकी है
– इससे पहले 19 अप्रैल को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में काफी सख्त रवैया अपनाया था। खनिज विभाग के अफसरों की लापरवाही व मनमाने ढंग से कोर्ट के आदेश को नहीं मानने पर जज अफसरों से यह तक कह चुके हैं कि वह चपरासी बनने लायक नहीं है इन्हें अफसर किसने बना दिया। इसके बाद ही 1 मई को खनिज विभाग के डायरेक्टर को ग्वालियर तलब किया गया था।

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