ग्रेटर नोएडा सावधान : बिल्डर के फंसे प्रोजेक्ट को बेच रहे एजेंट

बिल्डर से कम नहीं एजेंट, फंसे प्रोजेक्टों को भी रहे हैं बेच

सावधान : बिल्डर के फंसे प्रोजेक्ट को बेच रहे एजेंट

– यूपी रेरा के नियमों का खुलेआम कर रहे उल्लंघन
– 500 एजेंटों को जारी हो चुके हैं नोटिस, सुनवाई में बना रहे तरह-तरह के बहाने
– पंजीकरण समाप्त होने, पंजीकरण नंबर छिपाकर और बिना पंजीकरण के कर रहे प्रचार-प्रसार

ग्रेटर नोएडा। बिल्डरों के साथ अब एजेंट (ब्रोकर) भी उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) पर भारी पड़ रहे हैं। नियमों का उल्लंघन कर प्रोजेक्टों का प्रचार-प्रचार कर रहे हैं। एजेंट खरीदारों को वैसे प्रोजेक्ट भी बेच रहे हैं जो फंसे हुए है या जिनका पंजीकरण खत्म हो चुका है। लगातार नियमों का उल्लंघन होने पर यूपी रेरा ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। मामले में एजेंटों के साथ बिल्डरों को नोटिस जारी कर तलब किया जा रहा है। अब तक 500 से अधिक एजेंटों को नोटिस जारी हो चुके हैं। इन सभी को सुनवाई में अपना पक्ष रखना होगा। रेरा ने नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर जुर्माना लगाने समेत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

अधिकारियों ने बताया कि नियम का उल्लंघन तीन तरीकों से किया जा रहा है। पहला, कई प्रोजेक्ट के प्रचार में यूपी रेरा के पंजीकरण नंबर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। दूसरा, यूपी रेरा में पंजीकरण कराए बिना ही प्रचार शुरू कर दिया गया। तीसरा, जिन प्रोजेक्टों का पंजीकरण समाप्त हो चुका है, उनका भी प्रचार किया जा रहा है। वहां भी फ्लैट बेचे जा रहे हैं। ऐसा कर एजेंंट और बिल्डर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।

अहम है कि यूपी रेरा के नियमों के तहत पंजीकरण के बाद ही प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। हर प्रोजेक्ट के प्रचार में यूपी रेरा के पंजीकरण संख्या का प्रयोग करना जरूरी है। अगर उसके बिना कोई प्रचार करता है तो वह यूपी रेरा अधिनियम की धारा- 9 (7) व सहपाठित धारा-10 (a)(c) और नियम 12 का उल्लंघन है। इस समय बड़ी संख्या में बिल्डर और एजेंट इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

3429 बिल्डर और 6229 एजेंट हैं पंजीकृत

यूपी रेरा का गठन होने के बाद से सभी निर्माणाधीन और नए प्रोजेक्टों का पंजीकरण कराना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही सभी बिल्डर और एजेंटों काे भी पंजीकरण कराना आवश्यक है। फिलहाल यूपी रेरा में 3428 बिल्डर और 6229 एजेंट पंजीकृत हैं। पंजीकरण के बाद ही एजेंट किसी प्रोजेक्ट का प्रचार कर बेच सकते हैं।

बिल्डर एजेंटों से छाड़ रहे है पल्ला

यूपी रेरा नोटिस जारी कर बिल्डर व एजेंटों को सुनवाई पर बुला रहा है। सुनवाई के दौरान कई बिल्डर ने एजेंटों को प्रचार की अनुमति नहीं देने का दावा किया है, लेकिन यूपी रेरा के सबूत ने उनकी बोलती बंद कर दी। यूपी रेरा एजेंट के साथ लेनदेन से लेकर तमाम दस्तावेज जुटा रहा है। जिससे मामले में सख्त कार्रवाई की जा सके। जांच में यह बात सामने आई है कि बिल्डर व एजेंट यू-ट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूनिपोल से लकर पंफलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं।

बिल्डरों और एजेंटों को प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार में यूपी रेरा के नियमों का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। जो मामले अब तक सामने आए है, उनमें कार्रवाई की जा रही है।- चेयरमैन यूपी रेरा

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