भोपाल । बड़े तालाब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए बनाए जा रहे बेस के निर्माण पर एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने गुरुवार को रोक लगा दी। साथ ही यहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का ढांचा बनाने व पिलर बनाने की अनुमति देने पर नगर निगम भोपाल को फटकार लगाते हुए एक करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए हैं। इस राशि से जो पर्यावरणीय क्षति हुई है, उसकी भरपाई की जाएगी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बेस और पिलर उखाड़ने के बाद इस जगह की मिट्टी से पुराई की जाएगी। साथ ही पौधे भी रोपे जाएंगे।
बता दें कि मप्र पर्यटन विभाग ने बड़े तालाब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के संचालन की योजना बनाई है। इसके लिए कैचमेंट क्षेत्र में पिलर बनाकर स्थाई ढांचे का निर्माण किया जा रहा था। इसको लेकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण कराने वाले मप्र पर्यटन विभाग के पास केवल नगर निगम की अनुमति थी। जबकि एनजीटी ने बीते 21 मार्च को याचिका की सुनवाई के दौरान मप्र पर्यटन विभाग के सचिव को फटकार लगाते हुए बड़े तालाब में किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद नगर निगम ने बड़े तालाब के कैचमेंट में निर्माण की अनुमति दी। बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से हर्षवर्द्धन तिवारी, जबकि नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सचिन वर्मा ने पैरवी की।
इस जगह हो रहा था निर्माण
वन विहार के मुख्य द्वार से 600 मीटर दूर खराब हो चुके म्यूजिकल फाउंटेन के सामने ही इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा था। लगभग 19 हजार वर्गफीट में बनने वाले रेस्टोरेंट के लिए निगम ने एफटीएल के 50 मीटर अंदर सड़क और रिटेनिंग वाल के बीच निर्माण किया था। निर्माण के लिए जंगली झाड़ियों के साथ दो दर्जन से अधिक बड़े पेड़ों को भी काटा गया था। यहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए सीमेंट-कांक्रीट के 22 पिलर खड़े करने थे। फिलहाल यहां पांच पिलर बनकर तैयार हैं। अब यहां कोई भी कंस्ट्रक्शन करने पर एनजीटी ने रोक लगाने के साथ इसे भी एक माह में हटाने के निर्देश दिए हैं।
फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य तय नियमों के अनुसार किया जा रहा था। इसमें जरूरी अनुमतियां ली गई थीं। जुर्माना लगाने के खिलाफ एनजीटी फिर में अपील करेंगे।
– रितेश शर्मा, नोडल अधिकारी, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एवं एई स्मार्ट सिटी