नई दिल्ली : गाड़ी पर जाति-धर्म … पुलिस-पत्रकार-MLA को भी छूट नहीं !

गाड़ी पर जाति-धर्म लिखवाना कानून का उल्लंघन ….

शीशे पर देवी-देवताओं के स्टिकर लगाने पर कटेगा चालान, पुलिस-पत्रकार-MLA को भी छूट नहीं

सड़क पर अपना रौब झाड़ने के लिए कोई अपनी गाड़ी पर विधायक, पत्रकार जैसे शब्द लिखवा लेता है तो कोई अपना सरनेम और धार्मिक स्टिकर चिपका देता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस इन दिनों ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चला रही है।

बाइक और कार पर ऐसा कुछ भी लिखवाना कानून का उल्लंघन है। बहुत से लोग तो रोक के बावजूद अपनी गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म, प्रेशर हॉर्न और हूटर तक लगवा लेते हैं। कानून के मुताबिक ऐसी गलती करने पर जेल तक हो सकती है।

अच्छी विजिबिलिटी के लिए गाड़ी के आगे-पीछे के शीशे साफ होने जरूरी हैं, लेकिन अक्सर लोग उनपर भी बड़े-बड़े धार्मिक स्टिकर लगा देते हैं। कुछ लोग शीशों पर काली फिल्म ही चढ़ा देते हैं। लेकिन, ऐसा कुछ भी करना कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, जिसके लिए पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है।

गाड़ियों की नंबर प्लेट के लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं। नंबर प्लेट का डिजाइन, साइज, कलर सबकुछ तय है। इसके बावजूद कोई नंबर प्लेट पर ही फैंसी लाइंस लिखवा देते हैं, तो कोई अपने सरनेम या पद लिखवाकर रौब दिखाता है। लेकिन, कानूनी इसे मानता है और पुलिस कार्रवाई हो सकती है।

कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरने से लेकर सलाखों के पीछे तक जाना पड़ सकता है। नंबर प्लेट से जुड़े नियम तोड़ने, जाति-धर्म सूचक शब्द लिखने पर अलग-अलग फाइन देना पड़ता है।

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