ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और झटका, कोर्ट ने नोटिस देकर मांगा जवाब !

ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और झटका, कोर्ट ने नोटिस देकर मांगा जवाब

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और बड़ा झटका लगा है। वे जमीन संबंधी एक और मामले में उलझ गए हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सिंधिया को नोटिस देते हुए कर्नल साहब की ड्योढी की जमीन पर यथास्थिति का आदेश दिया है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया व सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट से आठ सप्ताह में जवाब मांगा है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और बड़ा झटका लगा है। वे जमीन संबंधी एक और मामले में उलझ गए हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सिंधिया को नोटिस देते हुए कर्नल साहब की ड्योढी की जमीन पर यथास्थिति का आदेश दिया है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया व सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट से आठ सप्ताह में जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट में प्रभाष चतुर्वेदी ने दूसरी अपील दायर की है। अधिवक्ता आरके सोनी ने तर्क दिया है कि फालका बाजार में कर्नल साहब की ड्योढी में पांच बीघा जमीन है। इस जमीन पर अगस्टन फ्रांसी फिलोज की कोठी बनी थी। अगस्टन फ्रांसी फिलोज अपने देश वापस लौट गए और इस संपत्ति की वसीयत ऊषा राजे के नाम कर गए।

वे नेपाल में निवास कर रही हैं लेकिन संपत्ति पर अपीलार्थी प्रभाष चतुर्वेदी का कब्जा है। नगर निगम में कब्जेधारी के नाम से दर्ज हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय प्रभाष को मालिकाना हक की डिक्री नहीं दे रहे हैं। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट इस जमीन पर अपना कब्जा बता रहा है। इस जमीन पर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट का कोई हक नहीं है। फिर भी ये संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं और अपीलार्थी को वहां से हटा रहे हैं।

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