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हवाईअड्डों पर व्हीलचेयर के इस्तेमाल पर एसओपी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, कहा- अधिकारियों को देंगे निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह दिव्यांगों को हवाईअड्डों पर सुविधा के लिए केंद्र सरकार और भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) समेत अन्य हितधारकों मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ उस दिव्यांग महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसे हाल ही में कोलकाता हवाईअड्डे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
- स्क्रीनिंग के दौरान कई बार खड़े होने के लिए कहा गया- वकील
- संबंधित महिला 75 प्रतिशत दिव्यांग- वकील
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह दिव्यांगों को हवाईअड्डों पर सुविधा के लिए केंद्र सरकार और भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) समेत अन्य हितधारकों मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहेगा।
स्क्रीनिंग के दौरान कई बार खड़े होने के लिए कहा गया
वकील ने कहा, जब वह (याचिकाकर्ता) यात्रा कर रही थीं तो उन्होंने सहायता मांगी थी, लेकिन सहायता के लिए कोई नहीं आया। स्क्रीनिंग के दौरान उन्हें कई बार खड़े होने के लिए कहा गया।
संबंधित महिला 75 प्रतिशत दिव्यांग- वकील
वकील ने यह भी कहा कि संबंधित महिला 75 प्रतिशत दिव्यांग है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम व्हीलचेयर मामले से निपटने के लिए एसओपी निर्धारित करने के लिए अधिकारियों से कहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले को कुछ समय बाद उठाया जा सकता है।