चुनावों में जब्त हुए पैसे का क्या होता है ?
चुनावों में जब्त हुए पैसे का क्या होता है, ऐसे मामलों में कार्रवाई क्या होती है? जानें सभी नियम
Election 2024: चुनावों की शुचिता बनाए रखने लिए निर्वाचन आयोग ने 2015 में मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की थी। चुनावों में मतदाताओं के प्रलोभन के लिए नकदी, उपहार वस्तुएं, मदिरा या मुफ्त भोजन का वितरण, अथवा मतदाताओं को डराने के लिए धन-बल का इस्तेमाल अपराध है।
इससे पहले चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनावों में धन और बल के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया था। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया था कि नकदी के गैरकानूनी इस्तेमाल को रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
आइये जानते हैं कि नकदी के गैरकानूनी इस्तेमाल पर क्या नियम हैं? जो पैसा जब्त किया जाता है उसका क्या होता है? कैसे पता चलता है कि जब्त की गई नकदी गैरकानूनी है? अगर जब्ती कानूनी है तो क्या होता है?
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चुनाव आयोग – फोटो : ANI