इंदौर में 31 दिसंबर की रात शराब पार्टी करने के लिए लेना होगा लाइसेंस
इंदौर में 31 दिसंबर की रात शराब पार्टी करने के लिए लेना होगा लाइसेंस
इंदौर में 31 दिसंबर की रात( 31st December Night) शराब पार्टी करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि बगैर लाइसेंस के शराब पार्टियां आयोजित नहीं हो सकेंगी। विभाग की टीमें 31 दिसंबर को होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और फार्म हाउस की निगरानी करेंगी।
- आबकारी विभाग ने किया स्पष्ट, बगैर लाइसेंस के शराब पार्टी नहीं होगी।
- 31 दिसंबर की रात बगैर लाइसेंस के शराब पिलाने पर कार्रवाई की जाएगी।
- आबकारी विभाग की टीमें करेंगी इंदौर शहर में सभी जगह करेगी निगरानी।
इंदौर(New Year Party 2025)। वर्ष 2024 की विदाई के साथ नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए कई स्थानों पर पार्टियां आयोजित होंगी। इसकी तैयारी शहर में शुरू हो चुकी है। वहीं आबकारी विभाग भी नए वर्ष के जश्न में आयोजित पार्टियों में बगैर अनुमति के शराब पार्टी करने को लेकर अभी से अलर्ट हो गया है।
विभाग की अलग-अलग टीमें 31 दिसंबर को होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और फार्म हाउस की निगरानी करेंगी। बगैर लाइसेंस के शराब पिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर की रात को शहर में शराब पार्टियों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है।
नशे में मिलने पर 24 घंटे बाद दें जमानतसार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी न की जाए। होटल पब, रेस्टारेंट को आवश्यक रूप से रात 12 बजे बंद कराया जाए। नाबालिक अगर कोई होटल पर वह रोड पर नशे में पाया जाए तो कार्रवाई कर 24 घंटे के बाद ही जमानत दी जाए। बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाए।
बता दें नए वर्ष के आयोजन को लेकर शहर भर में तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। वहीं प्रशासन भी इस आयोजन को शांतिपूर्वक कराने को लेकर अपनी योजना बना रहा है। इस पर कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो सके।