‘न्यायिक प्रणाली पर कम हो रहा भरोसा’ ?
‘न्यायिक प्रणाली पर कम हो रहा भरोसा’, कपिल सिब्बल का बड़ा बयान; जज के घर कैश मामले में क्या कहा?
कपिल सिबल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में न्यायिक प्रणाली की खामियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली में लोगों का भरोसा मक हो रहा है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर कैश मिलने के मामले में उन्होंने टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इस पर बोलना उचित नहीं होगा।

- न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर मिला था कैश
- कपिल सिबल ने टिप्पणी करने से इंकार किया
- वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने की सराहना
नई दिल्ली। न्यायिक प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास कम होने का दावा करते हुए राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि विकल्प तभी मिल सकते हैं, जब सरकार और न्यायपालिका दोनों यह स्वीकार करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सहित मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं रह गई हैं।
सिब्बल ने एक साक्षात्कार में न्यायिक प्रणाली की खामियों के बारे में बात की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह जिला और सत्र न्यायालयों द्वारा ज्यादातर मामलों में जमानत नहीं दी जा रही है।
जज के घर कैश मिलने पर नहीं की टिप्पणी
हालांकि, सिब्बल ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया। कहा कि इस मामले से निपटने के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया है। तथ्यों के अभाव में मुझे नहीं लगता कि इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए।
एएनआई के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शिता न्यायपालिका की आत्मा है। इसमें दृढ़ रुख की अपेक्षा की जाती है।
जस्टिस वर्मा मामले में जांच शुरू
- निकम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा मामले में आंतरिक जांच शुरू की है। मैं शीर्ष अदालत को बधाई देना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी देश की स्थिरता दो कारकों पर निर्भर करती है- आम नागरिकों को उस देश की मुद्रा में विश्वास होना चाहिए और आम नागरिकों को उस देश की न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मात्र स्थानांतरण या निलंबन पर्याप्त नहीं है। यदि आवश्यक हो तो संसद द्वारा आपराधिक अभियोजन और महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।