15 साल की बच्ची का बाप-दादा करते थे रेप, कोर्ट ने दी अबॉर्शन की इजाजत

तमिलनाडु के थनजवुर जिले में 15 साल की बच्ची का बाप-दादा रेप करते थे, जिससे वह गर्भवती हो गई। 25 सप्ताह की गर्भवती बच्ची के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को उसके अबॉर्शन की इजाजत दे दी।

कोर्ट बच्ची की मामी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अबॉर्शन की इजाजत कोर्ट से मांगी थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, लड़की की मां की मौत के बाद कथित तौर पर उसके पिता और दादा ने यौन शोषण किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया था।

जस्टिस आर पोंगिनप्पन ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट के मुताबिक 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को गिराने की अनुमति नहीं है, लेकिन सेक्शन 5 में अपवाद की व्यवस्था है।

जज ने कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए और थनजवुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डीन की अगुआई में बनी मेडिकल कमिटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए अबॉर्शन की इजाजत दी। कमिटी ने कहा था कि गर्भ को जारी रखना बच्ची की स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी अबॉर्शन की अनुमति दी गई है।

जज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया कि पर्याप्त कारण होने पर निर्धारित समय से अधिक समय के गर्भ को भी गिराया जा सकता है। कोर्ट ने आपराधिक केस के निपटारे तक भ्रूण के सैंपल को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

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