चुनाव से पहले शस्त्र लायसेंस निलंबित, थानों में होेंगे जमा
ग्वालियर। उपचुनाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा के सभी शस्त्र लायसेंसों को निलंबित कर दिया है। एक सप्ताह के भी सभी शस्त्रों को संबंधित पुलिस थानों में जमा करना होगा। लायसेंस निरस्त करने के पीछे लोगों की मंशा चुनाव में हथियारों का दुरुपयोग करने की भी रहती है। जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जब लायसेंसधारी हथियार जमा कराने आए तो उसके हाथ धुलवाए जाएं और शस्त्र जमा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। आदेश में कहा गया है कि सात दिन के भीतर सभी शस्त्रधारकों को यह हथियार संबंधित पुलिस थानों में जमा कराना होगा। सभी संबंधित पुलिस थानों में पर्याप्त मात्रा में सैनेटाइजर भी उपलब्ध रहे। इसकी व्यवस्था करना होगी। पुलिस अधीक्षक पालन कराएंगे आदेश : पुलिस अधीक्षक को यह आदेश सभी थाना प्रभारियों से कहकर इसका पालन कराना होगा। सभी पुलिस थाना प्रभारी अपने बीट इंचार्ज को कहकर लोगों से कहेंगे कि सात दिवस के भीतर यह शस्त्र लायसेंस जमा कराना है। अन्यथा अवधि बीतने पर लायसेंस निलंबित भी हो सकता है। इन्हें रहेगी शस्त्र जमा करने से छूट : निर्वाचन कार्य में सलंग्न व्यक्तियों, शासकीय सेवकों, पुलिस अधिकारियों, वन विभाग, शासकीय प्रतिष्ठानों, बैंक गार्ड सहित सुरक्षा में तैनात अन्य गार्ड को भी शस्त्र रखने की छूट रहेगी। जिन्हें जान का खतरा है वे भी हथियार अपने पास रख सकेंगे। चुनाव तीन जगह आदेश पूरे जिले में प्रभावी होगा जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भले ही चुनाव ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा में हो लेकिन लायसेंस जमा करने का आदेश पूरे जिले में प्रभावी होगा। क्योंकि चुनाव के दौरान लायसेंस का कहीं भी दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहती है।