पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की अनफिट प्रिजनवैन से पेशी …इंश्योरेंस भी 2018 में एक्सपायर!!!!
बी-वारंट पर पेशी के लिए देवरिया पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को जानलेवा जीप UP-52. AG0273 से भेज दिया। जिसका इंश्योरेंस और फिटनेस एक्सपायर हो गए हैं। परिवहन से जुड़े एक ऑनलाइन पोर्टल के आंकड़े से पता चला कि प्रिजन वैन का बीमा 31 मार्च 2018 को खत्म हो चुका है, वहीं फिटनेस 12 नवंबर 2021 से एक्सपायर है।
इस अनफिट और अन-इंश्योर्ड प्रिजन वैन में अमिताभ ठाकुर देवरिया जिला जेल से वाराणसी सेंट्रल जेल लाए गए। इसके बाद जेल से फिर वाराणसी एसीजेएम कोर्ट में पेश कराए गए और पेशी के बाद में इसी वैन से उन्हें देर रात देवरिया भेजा गया। हालांकि मामले के खुलासे के बाद अफसर देवरिया पुलिस पर जिम्मेदारी डालते दिखे।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीणा ने कहा-
प्रिजन वैन देवरिया से लाई गई थी, इसे वहां की पुलिस लाइन से दिया गया था। वाराणसी पुलिस की जीप में अमिताभ ठाकुर को नहीं भेजा गया। इस वाहन की जिम्मेदारी देवरिया पुलिस की है, हमें नहीं पता कि इसका बीमा और फिटनेस एक्सपायर हो गए हैं।
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वाराणसी में अमिताभ ठाकुर की पेशी कराई गई
पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को भारी सुरक्षा के बीच 18 दिसंबर को देवरिया से वाराणसी लाया गया। यहां रात भर तन्हाई बैरक में रहे। इसके बाद 19 दिसंबर को कोर्ट में उनकी पेशी हुई।
उन्हें वाराणसी पुलिस लाइन से एक प्रिजन वैन में सवार कर फोर्स के साथ भेजा गया। कड़ी सुरक्षा के साथ बॉडी प्रोटेक्टर और बुलेटप्रूफ जैकेट में पुलिसकर्मी अमिताभ ठाकुर को कोर्ट के अंदर ले गए। जज ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वहीं, अमिताभ ठाकुर पुलिस के रवैए से नाखुश नजर आए। उनकी एक IPS अफसर और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों से बहस भी हो गई।
कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस अमिताभ ठाकुर को वाराणसी जेल ले जाने लगी तो वो कोर्ट में ही बैठे रहने पर अड़ गए। उन्हें पेशी के बाद एक बार बाहर तक लाया गया फिर वापस एक कमरे में लाकर बैठाया गया। अमिताभ ठाकुर की आवाज मीडिया तक न पहुंचे, इसके लिए करीब 200 पुलिसकर्मी सीटी बजाते रहे।
24 घंटे बाद देर रात उनको देवरिया जेल भेज दिया जाएगा। अमिताभ ठाकुर के वकील अनुज ने बताया- रिमांड मांगी गई थी। लेकिन, जिन धाराओं में FIR दर्ज हुई, उसमें दो धारा असंगीन अपराध की श्रेणी में आती है। उनमें रिमांड नहीं हो सकती।
वहीं अमिताभ ठाकुर के वकील अनुज यादव ने कहा- प्रिजनवैन की लापरवाही की बात अभी संज्ञान में आई है, वाहन के पंजीकरण से बीमा और फिटनेस की जांच करा रहे हैं ।

जानिए क्यों वाराणसी कोर्ट लाए गए अमिताभ ठाकुर?
हिंदू युवा वाहिनी नेता और बड़ी पियरी निवासी अंबरीश सिंह भोला ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है, 30 नवंबर, 2025 को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X से एक वीडियो पोस्ट किया था।
जिसमें उन पर कफ सिरप तस्करी से जुड़े होने के झूठे आरोप लगाए गए। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें उनके खिलाफ कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों में जुड़े होने के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए।

देखिए, ऑनलाइन पोर्टल पर मिला वाहन का विवरण
ऑनलाइन पोर्टल www.vehicalinfo.app पर जांच में सामने आया कि व्हीकल का इंश्योरेंस समाप्त है। जबकि गाड़ी की फिटनेस भी 2021 तक वैलिड थी।


