मध्य प्रदेश

तीन भाइयों ने खोद डाली चंगेज की पहाड़ी,लगा 54 करोड़ का जुर्माना !!!!

तीन भाइयों ने खोद डाली चंगेज की पहाड़ी, कर दिया समतल, लगा 54 करोड़ का जुर्माना… एमपी में अवैध खनन की गजब कहानी

एमपी के शिवपुरी जिले में अवैध खनन से जुड़ा अजीब मामला सामने आया है. आरोप है कि तीन भाइयों ने मिलकर अवैध खनन पर पहाड़ी को समतल कर दिया. शिकायत के आधार पर जब जांच की गई थी तो मामला सही पाया गया.

तीन भाइयों ने खोद डाली चंगेज की पहाड़ी, कर दिया समतल, लगा 54 करोड़ का जुर्माना... एमपी में अवैध खनन की गजब कहानी

अवैध खनन कर पहाड़ी को समतल कर दिया गया.

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवैध खनन से जुड़ा अजीब मामले सामने आया है. आरोप है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष और उनके भाइयों ने अवैध खनन कर पहाड़ को पूरी तरह से समतल कर दिया. मामले में भाजपा नेता पर 54 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. शिवपुरी डीएम ने करैरा की चंगेज पहाड़ी को खोदकर समतल करने के मामले में करैरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष वीन गोयल, उनके भाई पूर्व मंडी उपाध्यक्ष राजेश गोयल व व्यापारी भाई भावेश गोयल पर 54 करोड़ 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

जनाकारी के मुताबिक करैरा तहसील के सर्वे नंबर 1898 भाग से जुड़ा है, जहां पहाड़ी को भारी मशीनों और ब्लास्टिंग के जरिए लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया गया था. शिकायतकर्ता दिलीप सिंह यादव पूर्व पार्षद करैरा ने कलेक्टर से लगातार शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि पहाड़ी को जमींदोज कर अवैध प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही है और शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है.

जांच में पाया गया पहाड़ी पर अवैध खनन

संयुक्त जांच में मौके पर 1,81,944 घनमीटर मुरम/बोल्डर खनिज का अवैध खनन पाया गया. जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने अनावेदक भावेश गोयल, वीनस गोयल एवं राजेश गोयल पुत्र मनीराम गोयल निवासी करैरा के विरुद्ध यह बड़ी कार्रवाई की है.

क्या है जुर्माना लगाने का नियम?

खनिज विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, म.प्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत रॉयल्टी का 15 गुना अर्थदंड 13 करोड़ 64 लाख 58 हजार रुपए और उतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित की गई. इस प्रकार कुल 27 करोड़ 29 लाख 16 हजार रुपए की दोगुनी राशि 54 करोड़ 58 लाख 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

30 दिनों के अंदर जमा करनी होगी जुर्माने की राशि

आदेश में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति को आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि राशि खनिज खाता 0853 में जमा करना होगा. तय समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अनुविभागीय अधिकारी करैरा को निर्देशित किया गया है कि वह स्थल निरीक्षण कर खसरा अभिलेखों से जांच करें.

यदि मौके पर अवैध कॉलोनी या छोटे भू-खंडों का क्रय-विक्रय पाया जाता है, तो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ग) के तहत प्रकरण बनाकर 15 दिवसों में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए. कार्रवाई से पहले तक पहाड़ी को समतल कर प्लॉटिंग की तैयारियां तेज थीं और स्थानीय लोग मकानों को हो रहे नुकसान व किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहे थे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *