मध्य प्रदेशस्वास्थय

बिना अनुमति चल रहे IVF और सोनोग्राफी सेंटर सील !!!

बिना अनुमति चल रहे IVF और सोनोग्राफी सेंटर सील

स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को शहर में कार्रवाई करते हुए एक आईवीएफ सेंटर और एक सोनोग्राफी केंद्र को सील कर दिया। जांच में नर्सिंग होम एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट और एआरटी एक्ट के गंभीर उल्लंघन मिले।

सीएमएचओ टीम ने अयोध्या बायपास रोड पर स्थित मार्वल हॉस्पिटल में चल रहे ईश्वर्या फर्टिलिटी सेंटर को बिना वैधानिक अनुमति, पंजीयन व लाइसेंस के संचालित पाया। इसी परिसर में सोनोग्राफी मशीन का भी गलत उपयोग पाया गया। सोनोग्राफी सेंटर के फॉर्म-एफ और एएनसी रजिस्टर में गड़बड़ियां भी उजागर हुईं। दोनो केंद्रों को सील कर दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दोनों सेंटर संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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