यूपी, हरियाणा और कर्नाटक के बाद MP में भी शादी के लिए धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी

बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के बाद अब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद को लेकर विधेयक लाएगी. मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद खिलाफ कानून संबंधी विधेयक लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 के नाम से विधेयक का प्रस्ताव है.

प्रस्ताव के मुताबिक ये गैर जमानती अपराध होगा और शादी करनी है तो एक महीने पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी. इस विधेयक में शादी को शून्य घोषित करने और 5 साल की सजा का प्रावधान होगा.

बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि प्रदेश में लव जिहाद और शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा. ये पूरी तरह से अवैध और गैर-कानूनी है. इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, खासतौर से बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए.

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