उत्तर प्रदेश: BSP के पूर्व सांसद और माफिया डॉन धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि साजिश में BSP के पूर्व सांसद की मिली भगत होने के सबूत मिले हैं और इसमें उनकी भूमिका की जांच की जा रही है.
लखनऊ में मऊ के गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के आरोप में BSP के पूर्व सांसद और माफिया डॉन धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. पिछले महीने लखनऊ में हुई अजीत सिंह की हत्या का आरोपी शार्प शूटर गिरधारी की भी पिछले हफ्ते गोली लगने से मौत हो गई थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने धनंजय सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि साजिश में BSP के पूर्व सांसद की मिली भगत होने के सबूत मिले हैं और इसमें उनकी भूमिका की जांच की जा रही है.
धनंजय ने गोमती नगर एक्सटेंशन में स्थित शारदा अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा है, जहां अजीत सिंह की हत्या करने वाले वाले शूटर रूके हुए थे. ईस्ट जोन के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कासिम आबिदी ने कहा कि माफिया डॉन कुंतू सिंह के खिलाफ बयान देने से रोकने के लिए सिंह की हत्या की गई है, जो साल 2013 में पूर्व सांसद सर्वेश सिंह सुपू की हत्या का आरोपी है.
अजीत सिंह एक गवाह था और केस के मामले में उसके बयान की काफी अहमियत थी। शिवेंद्र सिंह, राजेश तोमर, बंटी, रवि यादव, संदीप और गिरधारी इन छह शूटरों ने मिलकर 6 जनवरी को लखनऊ में अजीत सिंह और उसके साथी पर गोलियां चलाई थीं. इस हमले में सिंह मारा गया, जबकि उसके साथी को गंभीर चोटें आईं. गिरफ्तार शूटर संदीप ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि बंटी, शिवेंद्र और बंधन गोली लगने से घायल राजेश को धनंजय के फ्लैट में लेकर गए और वहां से उसे सुल्तानपुर के एक डॉक्टर के पास ले जाया गया.
बाद में सुल्तानपुर के इसी डॉक्टर ने पुष्टि की थी कि उन्हें 7 जनवरी को धनंजय से एक व्हाट्सअप कॉल आया था, जिसमें एक गैंगस्टर के इलाज की बात कही गई थी.