फर्जी फेसबुक अकाउंट से ‘गंदी हरकत’ करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा, लगाया 30 लाख रुपये जुर्माना

Public Prosecutor  ने कहा कि अरशद और महिला UAE के शारजाह में रहते थे, तब अरशद ने अपनी पूर्व पत्नी के ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से उसके साथ मारपीट की और हत्या की धमकी की धमकी देते हुए कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो ले लिए थे।

कराची. पाकिस्तान के कराची की एक अदालत ने पूर्व पत्नी को ऑनलाइन (online) माध्यम से परेशान करने पर 12 साल की सजा सुनाई है। एक ऐतिहासिक फैसले में, जो कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ हालिया अभियान का समर्थन करता है, अरशद हादी को 2016 में फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट बनाने और अपनी पूर्व पत्नी की “अश्लील तस्वीरें और वीडियो” पोस्ट करने का दोषी पाया गया। अरशद पर अदालत ने 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व) खालिद हुसैन शाहनी ने दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य और अंतिम दलीलें दर्ज करने के बाद फैसले की घोषणा की। महिला द्वारा तलाक लिए जाने के बावजूद भी जब अरशद उसे परेशान करता रहा तो महिला के पिता ने अरशद के खिलाफ Federal Investigation Agency (FIA) की साइबर क्राइम विंग में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अरशद की “अमानवीय शत्रुतापूर्ण गतिविधियों” (sub-human inimical activities) की शिकायत के बाद divorce और dissolution of marriage की मांग की थी।

Public Prosecutor  ने कहा कि अरशद और महिला UAE के शारजाह में रहते थे, तब अरशद ने अपनी पूर्व पत्नी के ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से उसके साथ मारपीट की और हत्या की धमकी की धमकी देते हुए कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो ले लिए थे। अभियोजक ने कहा कि अरशद को जब साल 2016 में पता चला कि वो दोबारा शादी कर रही है तो उसने उसे ऑनलाइन परेशान करना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा, “जब अरशद को पता चला कि महिला दोबारा शादी कर रही है तो उसने फेसबुक पर एक फर्जी आईडी से पीड़िता के पिता और बहन को उसके अश्लील वीडियो भेजे।” उन्होंने कहा कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि फेसबुक आईडी उसके उपयोग में थी जिसके माध्यम से वह “अश्लील और अवैध संदेश” भेज रहा था। Prosecutor ने कहा कि जांचकर्ताओं ने एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, एक टैबलेट और एक इंटरनेट डिवाइस जब्त कर लिया है और इन डिवाइस से सफलतापूर्वक डेटा बरामद किया है।

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