‘हटाया जाए मंत्रियों-विधायकों के परिवारों को गोदाम खोलने पर सब्सिडी न देने का प्रावधान’, सीपी जोशी का गहलोत सरकार को निर्देश

शांति धारीवाल ने गहलोत सरकार (Gehlot Government) का बचाव करते हुए कहा कि गैर-किसान परिवारों को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. वहीं इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी हस्तक्षेप किया.

राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) अध्यक्ष सीपी जोशी (CP Joshi) ने आज गहलोत सरकार को सब्सिडी से जुड़ा एक प्रावधान हटाने को कहा है. उन्होंने कहा कि उस प्रावधान को हटाया जाए जो पूर्व और मौजूदा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौरों और जिला परिषद अध्यक्षों के परिवारों को सब्सिडी (Subsidy Provision) देने से रोकता है. दरअसल यह प्रावधान गोदाम खोलने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी से जुड़ा है. सीपी जोशी ने कहा कि इस प्रावधान को सरकार हटाए जिसकी वजह से सब्सिडी का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता है.

माकपा विधायक बलवान पूनिया (MLA Balwan Punia) ) ने शून्यकाल के दौरान विधानसभा में सब्सिडी से जुड़ा मामला उठाया. उन्होंने मांग की कि सब्सिडी का फायदा देने के लिए राज्य सरकार को अपनी अधिसूचना में संशोधन करना चाहिए. विधायक पूनिया ने कहा कि पूर्व और मौजूदा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौरों और जिला परिषद अध्यक्षों के परिवारों को अधिसूचना में किसान परिवार (Farmer) नहीं माना गया है.

धारीवाल ने किया गहलोत सरकार का बचाव

इस मुद्दे पर चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन को बताया कि गोदाम खोलने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है. जबकि बाकी लोगों को 25 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है. मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि यह अधिसूचना 2 सितंबर को जारी की गई थी. इसमें पीएम-किसान योजना के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा दी गई किसान की परिभाषा को शामिल किया गया है.

‘अधिसूचना से हटाई जाए सब्सिडी की शर्त’

शांति धारीवाल ने गहलोत सरकार का बचाव करते हुए कहा कि के गैर-किसान परिवारों को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. वहीं इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की किसान की परिभाषा किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में है. इसीलिए इसे सब्सिडी की योजना पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक उद्यमशीलता गतिविधि है. सीपी जोशी ने सरकार से इस वर्ग में परिभाषित लोगों के परिवार के सदस्यों को 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी देने के लिए अधिसूचना से शर्त हटाने को कहा.

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