नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई:सुपरटेक केपटाउन के 20 विला और 3 टावर के 459 फ्लैट सील, IFMS का भुगतान नहीं करने पर लिया गया एक्शन

नोएडा में सेक्टर-74 सुपरटेक केपटाउन में बिल्डर ने AOA को कामन एरिया और इंट्रेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी चार्ज (IFMS) का भुगतान नहीं करने पर प्राधिकरण ने बिल्डर के 20 विला और 3 टावरों में निर्माणाधीन 450 प्लैटों को सील कर दिया है। यह सभी फ्लैट 3 टावरों में बनाए जा रहे है। इसके अलावा इन टावरों के मेन गेट को भी बंद कर सील कर दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक सुपरटेक केपटाउन पर करीब 50 करोड़ रुपए IFMS बकाया है। यह रकम बिल्डर को एओए को ट्रांसफर करनी है। कई बार बैठक व चेतावनी के बाद भी बिल्डर ने यह रकम ट्रांसफर नहीं की।

क्या है मामला?

बता दें, 28 जून 2020 को उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि यह क्षेत्र प्राधिकरण जुडिशरी क्षेत्र में आता है। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की ही होगी । 27 अगस्त 2020 को सीईओ बिल्डर को निर्देश देती है कि 1 सितंबर तक वह आईएफएमएस फंड और कॉमन एरिया और सोसाइटी एओए हैंडओवर करें। इसके खिलाफ बिल्डर ने सिविल कोर्ट में अपील की और वहां से स्टे ले आया।

प्राधिकरण ने बिल्डर के तीन टावरों में निर्माणाधीन 450 प्लैटों को सील कर दिया है।
प्राधिकरण ने बिल्डर के तीन टावरों में निर्माणाधीन 450 प्लैटों को सील कर दिया है।

30 सितंबर तक का समय दिया गया था

बिल्डर 9 अप्रैल 2021 को सोसाइटी ने सिविल कोर्ट गए और वहां से स्टे को खारिज करवा दिया। सीईओ ने ओएसडी को निर्देश दिए कि आईएफएमएस फंड एओए के हैंडओवर किया जाए। बिल्डर को 30 सितंबर तक का समय दिया गया। बिल्डर ने फंड नहीं ट्रांसफर किया। 5 अक्टूबर को दोबारा बैठक हुई और 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया।

इसके बाद भी फंड ट्रांसफर नहीं किया गया। ऐसे में प्राधिकरण ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए सुपरटेक केपटाउन के 3 टावर के 450 निर्माणाधीन फ्लैट को सील कर दिया।

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