भिंड…. चंबल का पूर्व डकैत बना हथियार तस्कर ….. डकैत गिरोह का सदस्य जेल से रिहा होने के बाद करने लगा हथियारों की डीलिंग, बंदूक समेत 9 कट्‌टे पकड़े

भिंड में डकैत राजनारायण शर्मा गिरोह का सदस्य हर चुका एक बदमाश को पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ पकड़ लिया। बदमाश से पुलिस ने नौ देशी कट्‌टे और एक बंदूक बरामद की है। इसके अलावा पुलिस को बदमाश से 14 जिंदा कारतूस भी मिले है। यह बदमाश अवैध हथियारों की डीलिंग करने के लिए बीहड़ों से होकर मुल्लपुरा जा रहा था तब भी पुलिस ने दबोच लिया।

भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक वर्ष 2006-07 में डकैत राजनारायण गिरोह का सक्रिय सदस्य कम्मोद सिंह भदौरिया निवासी ग्राम मौरा को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेजा था। इसके बाद पुलिस ने राजनारायण गिरोह का खत्म भी कर दिया था। डकैत गिरोह का सक्रिय सदस्य वर्ष 2016 में जेल से बाहर आया। इसके बाद हथियार तस्करी करने लगा। यह बदमाश मैनपुरी उत्तर प्रदेश से कट्‌टा पिस्टल व कारतूस को लाता और भिंड, मुरैना व ग्वालियर समेत अन्य जिलों में सप्लाई करता था। जेल से आने के बाद शातिर बदमाश वर्ष 2018 में अमायन पुलिस ने चार अधिया और एक बंदूक के साथ पकड़ लिया था। इसके बाद बदमाश जमानत पर बाहर आया। यह बदमाश के कुछ साथी अवैध हथियारों की तस्करी के लिए जाते समय एक महीने पहले गोरमी थाना पुलिस ने पकड़े थे, जिसमें बदमाश कम्मोद पर भी मामला दर्ज हुआ था। भिंड की सायवर सेल प्रभारी शिवप्रताप सिंह व पावई थाना प्रभारी सुधाकर सिंह तोमर ने शातिर तस्कर को मल्लपुरा मोड के पास से पकड़ा। इस बदमाश से पुलिस ने अवैध हथियार भी जब्त किए।

एसपी ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी।
एसपी ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी।

इसी बंदूक से साथ हुआ था फरार

पुलिस के मुताबिक शातिर बदमाश से 12 बोर दुनाली बंदूक मिली है। पुलिस ने जब बदमाश से पूछताछ की तो उसने डकैत गिरोह के सदस्य रहने के दौरान की बंदूक भी बताई। पुलिस का कहना है कि बदमाश डबल मर्डर करने के बाद राजनारायण शर्मा गिरोह का सदस्य बना था। बदमाश से पकड़ी गई बंदूक से गिरोह में रहकर बदमाश वारदात करता था।

यह है हिस्ट्री

  • वर्ष 1993 से अपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त शातिर बदमाश।
  • अब तक कुल 9 वारदातों में अलग-अलग थानों में रहा आरोपी।
  • बदमाश पर पावई थाने में 4( हत्या, अवैध हथियार, मारपीट व बलवा ), अटेर में 2( हत्या, नकबजनी ), अमायन में 1 (हथियार तस्करी ), गोरमी में 1( हथियार तसकरी) अपराध दर्ज।
  • वर्ष 1997 में पकड़े जाने के बाद जेल गया। 14 साल की जेल काटने के बाद 2016 में हुआ था रिहा।
  • बदमाश ने सन 1997 में अपने गांव के रहने कोक सिंह तोमर और भोगीराम सिंह भदौरिया निवासी मौरा की हत्या की थी।
  • सबसे पहले बदमाश पर अटेर थाना में 1993 में धारा 457, 380 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था।

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