निगम चुनाव थानों में जमा होने लगे हथियार…:समय सीमा में लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने पर पुलिस करेगी FIR
मध्यप्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ ही शहर में धारा 144 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है इसी को देखते हुए ग्वालियर जिले के हथियार धारकों को अपने अपने क्षेत्र के थानों में जमा कराने का समय 5 जून कर दिया गया है।
यह आदेश इसलिए किए गए हैं क्योंकि 11 जून से निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वही सरकारी अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा में लगे लोग व बैंक या अन्य संस्थानों के प्राइवेट गार्ड आदि को इस आदेश में छूट दी गई है ।यह आदेश गुरुवार को ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किए गए हैं। जिले में लगभग 31529 हजार के लगभग लाइसेंसी हथियार हैं।
नगर निगम चुनाव के चलते लाइसेंसी हथियार जमा करने के लिए तय समय सीमा 5 जून तक कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, शुक्रवार शाम तक जिले में 10 फीसदी हथियार जमा हो चुके हैं जबकि कुल लाइसेंस की संख्या 31 हजार 529 है। उल्लेखनीय है कि पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव के कारण कलेक्टर ने जिले के सभी हथियार लाइसेंस सस्पेंड कर उन्हें 5 जून तक हथियार पुलिस थाने या फिर लाइन में जमा कराने के निर्देश दिए थे। मौजूदा स्थिति से लगता है कि हथियार जमा करने के लिए तय समय सीमा में वृद्धि की जाएगी। दूसरी तरफ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि 7 जून के बाद ऐसे लोगों पर सख्ती करेंगे जो तय समय में शस्त्र जमा नहीं करेंगे। इनके खिलाफ धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
20 फीसदी छूट के दायरे में
कलेक्टर ने हथियार लाइसेंस जमा करने के मामले में सरकारी अमले को छूट दी है। इनमें सुरक्षा में लगे अधिकारी-कर्मचारी भी हैं, इनकी संख्या कुल जारी लाइसेंस की तुलना में 20 फीसदी तक है।
हथियार प्रदर्शन पर रोक
जिन्हें हथियार घर पर रखने की छूट दी जाएगी वे किसी भी स्थिति में हथियार लेकर घर के बाहर नहीं निकलेंगे। लाइसेंसी हथियार का सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन भी नहीं कर सकेंगे। हथियार लेकर निकलने पर लाइसेंस निरस्त होगा।
विशेष मंजूरी भी मिलेगी
ऐसे प्राइवेट लोगों को भी प्रशासन हथियार घर पर रखने की मंजूरी देगा जिन्हें किसी तरह का खतरा है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को कलेक्टोरेट पहुंचकर कमरा नंबर 114 में आवेदन करना होगा। इसके बाद आदेश जारी होगा।