EOW ने पीएचई के पूर्व SDO सुरेश उपाध्याय की नौ करोड़ की संपत्ति कुर्क की
भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. ईश्वरदास रोहाणी के पीए रहे सुरेश उपाध्याय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसमें 322 एकड़ जमीन के अलावा बैंक खातों में जमा 2.15 करोड़ रुपए, 44 लाख के जेवरात, 55 लाख की गाड़ियां और ढाई लाख से ज्यादा की नकदी शामिल है।
उपाध्याय की इस संपत्ति को वे एक साल तक न तो बेच सकेंगे, न गिरवी रख सकेंगे या हस्तांतरित कर सकेंगे। ईओडब्ल्यू द्वारा अनुपातहीन संपत्ति को कुर्क करने का यह पहला मामला है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू उनका पासपोर्ट भी जब्त करने की तैयारी में है।
जानकारी के मुताबिक 25 जून को सुरेश उपाध्याय के यहां ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छापामार कार्रवाई थी। इसमें सर्च वारंट के आधार पर जबलपुर स्थित तीन करोड़ का अनंतारा मकान, एक करोड़ का पैतृक मकान, 44 लाख 66 हजार 853 रुपए के जेवरात, दो लाख 54, 980 रुपए की नकदी मिली थी।
विवेचना के दौरान सुरेश उपाध्यक्ष, उनकी पत्नी अनुराधा, बेटे सचिन के नाम की 177 एकड़ की 62 रजिस्ट्रियां और 81 खसरा नंबरों की 145 एकड़ जमीन के दस्तावेज मिले हैं। उपाध्याय के बेटे सचिन का धीरज दरयानी की पाटर्नरशिप में मेसर्स डॉल्फिन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से 19 खसरों की कुल 21.7 एकड़ जमीन और आदर्श अग्रवाल के साथ मेसर्स चैतन्य प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स के साथ पाटर्नरशिप में नौ खसरों की कुल 26 एकड़ जमीन मिली। चैतन्य प्रमोटर्स के साथ चैतन्य सिटी नाम की कॉलोनी विकसित की, जिसमें 257 भूखंड सचिन उपाध्याय के हिस्से में आए थेउपाध्याय की जिस संपत्ति को अदालत ने कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं, वह अब एक साल तक न तो बेची जा सकेगी, न गिरवी रखी जा सकेगी, न नामांतरण या हस्तांतरण हो सकेगा। मामले में चालान पेश होने पर अदालत कुर्की आदेश की अवधि बढ़ा सकता है और सजा होने पर कुर्क की गई संपत्ति को सरकार राजसात कर लेगी। जेवरात और नकदी राशि को ईओडब्ल्यू द्वारा बैंक के लॉकर में जमा कराएगा।
वेतन मिला 53 लाख संपत्ति करोड़ों की अर्जित …..बताया जाता है कि सुरेश उपाध्याय पीएचई में उप यंत्री के रूप में भर्ती हुए थे और एसडीओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी के पीए भी रहे। पिछले करीब डेढ़ दशक में उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ने के कारण उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में 19 फरवरी 2010 में शिकायत हुई और फिर 24 नवंबर 2014 व 13 मई 2016 को भी शिकायतें की गईं।
शिकायतों के सत्यापन में सुरेश उपाध्याय, उनकी पत्नी अनुराधा और पुत्र सचिन उपाध्याय के नाम की तीन करोड़ 42 लाख 63 हजार 751 रुपए कीमत की 27 संपत्तियां होने की जानकारी मिली। जबकि ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया है कि उपाध्याय को पीएचई की नौकरी में कुल 53 लाख 26 हजार 438 रुपए वेतन मिला। इसके आधार पर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई।
कुर्क संपत्ति का ब्योरा पंजीयन विभाग को भेजा
ईओडब्ल्यू के आय से अधिक संपत्ति के पहले प्रकरण में अदालत ने कुर्की के आदेश जारी किए हैं। कुर्क संपत्ति को खरीदने या बेचने से रोकने के लिए ईओडब्ल्यू ने संबंधित संपत्ति का ब्योरा महानिरीक्षक पंजीयन को भेज दिया है। फिलहाल एक साल के लिए संपत्ति को कुर्क करने के आदेश हुए हैं। – केएन तिवारी, महानिदेशक, ईओडब्ल्यू