दंगे में हुए नुकसान की भरपाई वाला विधेयक पास ..!
अखिलेश ने सपा विधायकों के साथ सदन से वॉक आउट किया …
विधानसभा मानसून सत्र के पांचवे दिन 2 अहम विधेयक पास हो गए। इसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाली गंभीर अपराधों पर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने के लिए संशोधित विधेयक शामिल है। साथ ही, उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 भी पास हो गया। सदन कार्रवाई चल रही है।
सबसे पहले जानते है कि लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक क्या है…
दंगे के बाद नुकसान के लिए खुद ले सकेंगे संज्ञान
लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक 2022 गुरुवार को विधानसभा में पारित कर दिया गया। इसमें दंगा और सार्वजनिक हिंसा करने के मामलों में वसूली के लिए गठित अधिकरण को मामलों का खुद संज्ञान लेने का अधिकार भी दे दिया गया है।
यह विधेयक 2020 में पारित हुआ था। विधेयक में ये प्रावधान था कि दावा याचिका 3 वर्ष के भीतर दाखिल की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए अधिकरण ठोस कदम उठा सकेगा।
सदन में इन दो विधेयक पर हुई चर्चा
- उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक-2022
- दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर-प्रदेश संशोधन विधेयक-2022