चिन्मयानंद मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट से छात्रा को झटका, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

प्रयागराज: चिन्मयानंद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ब्लैकमेलिंग केस में गिरफ्तारी पर रोक की छात्रा की अर्जी ठुकरा दी है. अदालत ने कहा कि यह स्पेशल बेंच है जो सिर्फ SIT जांच की मॉनिटरिंग करेगी. कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट पर स्टे के लिए उसे अलग से नियमित कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी. अदालत ने छात्रा द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दोबारा दर्ज कराए जाने की अर्जी भी ठुकरा दी है. कोर्ट ने साफ किया कि वह लोअर कोर्ट के कामों में दखल नहीं देगा.

बता दें, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्‍वामी चिन्‍मयानंद (swami chinmayanand) फिलहाल जेल में हैं. चिन्‍मयानंद को अन्‍य कैदियों की तरह ही सामान्‍य बैरक में रखा गया है. उन पर लॉ छात्रा की ओर से लगाए गए यौन उत्‍पीड़न के आरोप में विशेष जांच दल (SIT) ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्‍हें 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

बता दें, स्वामी चिन्मयानंद से पिछले दिनों 5 करोड़ रुपये की मांग की गई थी. इस मामले में छात्रा को भी आरोपी बनाया गया है. जानकारी के अनुसार आरोप लगाने से पहले छात्रा ने चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की मांग की थी. छात्रा के खिलाफ SIT के पास पुख्ता सबूत होने का दावा किया जा रहा है. छात्रा के 3 दोस्तों को भी शुक्रवार को जेल भेज दिया गया है. अब लॉ छात्रा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. गिरफ्तारी से बचने के लिए ही उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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