भोपाल । मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh assembly elections) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जनता के हित में नित नए निर्णय ले रही है। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh ने यात्री बसों का टैक्स भार घटाया है। परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 (MP Motor Vehicle Taxation Act में बदलाव नए टैक्स (Tax) निर्धरित किए हैं। संशोधित शुल्क आगामी 19 जून के बाद पूरे राज्य में प्रभावशील होंगे।

वाहन बेचने वाले डीलरों को भी व्यापार प्रमाण-पत्र लेने पर अब स्लैब के अनुसार शुल्क देना होगा। इसके अलावा सरकारी वाहन पर उसकी आयु के हिसाब से लाइफ टाइम टैक्स लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहनों के मानक मूल्य भी तय कर दिए हैं।