कागजों में किसान कैसे बन गई शाहरुख की बेटी सुहाना?

कागजों में किसान कैसे बन गई शाहरुख की बेटी सुहाना? फार्म लैंड का खेल-क्या कहता है कानून
क्या आप किसी करीबी या दोस्त को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कितनी और कैसे दे सकते हैं.

बॉलीवुड के किंग खान की बेटी कागजों में किसान बन गई हैं. आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो सुहाना खान को खेती करनी पड़ रही है. आपको बता दें, सुहाना ने अलीबाग में एक प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर यानि खेती के नाम पर खरीदी है. लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये जमीन गौरी की मां और बहन की फार्मिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है. अब सवाल उठता है कि क्या आप किसी करीबी या दोस्त को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कितनी और कैसे दे सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुहाना ने 1.5 एकड़ जमीन खेती के नाम पर खरीदी है. सुहाना ने जमीन अंजलि, रेखा और प्रिया खोत से खरीदी है. जिन्हें यह जमीन अपने माता-पिता से विरासत में मिली है. तीनों बहनों ने इस जमीन के लिए 77.46 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी चुकाई है. इस जमीन की खास बात यह है कि प्रॉपर्टी डेजा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है. इस कंपनी के डायरेक्टर गौरी खान की मां सविता छिब्बर और बहन नमिता छिब्बर हैं.

यानि सुहाना ने ये जमीन खरीद कर अपनी नानी और मौसी की कंपनी के नाम पर रजिस्टर किया है. जिसकी मालकिन खुद सुहाना हैं. यानि सुहाना इस जमीन पर अग्रिकल्चरिस्ट के तौर पर काम करेंगी. बता दें, डेढ़ एकड़ जमीन की कीमत 12.91 करोड़ रुपये है.

गिफ्ट डीड के लिए सवाल-जवाब

सवाल- कौन सी प्रॉपर्टी कर सकते हैं गिफ्ट?

जवाब- आप अपने करीबी या दोस्त को अपने मालिकाना हक़ वाली कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा. तभी आप अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं.

सवाल- गिफ्ट डीड पर कितना स्टाम्प ड्यूटी चुकाना पड़ता है?

जवाब-भारत में गिफ्ट डीड स्टाम्प ड्यूटी विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती है और यह संपत्ति के मूल्य के अनुसार 2% से 7% के बीच हो सकती है.

सवाल-गिफ्ट डीड पर इनकम टैक्स भी लगता है?

जवाब- इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक एक साल में किसी को जो गिफ्ट मिलते हैं, वो पूरी तरह टैक्स फ्री रहते है. लेकिन एक साल में इन गिफ्ट्स की कीमत 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर एक साल में गिफ्ट्स की कीमत 50 हजार रुपये से ज्यादा होती है तो इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी और ये टैक्सेबल होंगी. हालांकि रिश्तेदारों और करीबियों के लिए टैक्स में कुछ राहत है. यानि किसी संपत्ति को बतौर गिफ्ट किसी खास रिश्तेदार को दिया जाता है तो इसे लेने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

सवाल- सुहाना ने कैसे फार्मिंग के नाम पर खरीदी जमीन?

जवाब- सुहाना ने इस जमीन को खरीद कर डेजा-वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करवाया गया है. इस जमीन के डायरेक्टर शाहरुख खान के अलावा गौरी खान की मां सविता छिब्बर और बहन नमिता छिब्बर हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *