स्कूली वैन : यह है जिला प्रशासन की गाइडलाइन …!

यह है जिला प्रशासन की गाइडलाइन

    • स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए।
    • स्कूल बस में फर्स्ट एड बाक्स होना चाहिए।
    • स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए।
    • बसों की खिड़कियों पर सरियों की ग्रिल लगी हो।
    • बसों में अग्निशमन यंत्र की सुविधा होना चाहिए।
    • बस में स्कूल बस का नाम और नंबर लिखा हो।
    • बसों में दरवाजे लगे होने चाहिए।
    • बच्चों के बैग के लिए सीट के नीचे स्थान रहे।
    • पालक को बस में सुरक्षा मुआयना करने की सुविधा मिले।
    • ड्राइवर प्रशिक्षित और भारी यात्री वाहन चलाने का लाइसेंस हो।
    • बसों के परमिट, फिटनेस संबंधी दस्तावेज रखना अनिवार्य।
    • विद्यालयीन वाहनों में ओवरलोडिंग न की जाए।
    • स्कूल वाहनों में जीपीएस, पैनिक बटन और सीसीटीवी अनिवार्य।
    • चालक और परिचालक वर्दी में रहें।

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