स्कूली वैन : यह है जिला प्रशासन की गाइडलाइन …!
यह है जिला प्रशासन की गाइडलाइन
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- स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए।
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- स्कूल बस में फर्स्ट एड बाक्स होना चाहिए।
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- स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए।
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- बसों की खिड़कियों पर सरियों की ग्रिल लगी हो।
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- बसों में अग्निशमन यंत्र की सुविधा होना चाहिए।
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- बस में स्कूल बस का नाम और नंबर लिखा हो।
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- बसों में दरवाजे लगे होने चाहिए।
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- बच्चों के बैग के लिए सीट के नीचे स्थान रहे।
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- पालक को बस में सुरक्षा मुआयना करने की सुविधा मिले।
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- ड्राइवर प्रशिक्षित और भारी यात्री वाहन चलाने का लाइसेंस हो।
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- बसों के परमिट, फिटनेस संबंधी दस्तावेज रखना अनिवार्य।
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- विद्यालयीन वाहनों में ओवरलोडिंग न की जाए।
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- स्कूल वाहनों में जीपीएस, पैनिक बटन और सीसीटीवी अनिवार्य।
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- चालक और परिचालक वर्दी में रहें।